अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में पात्र बीपीएल तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को आवासीय फ्लैट अलाट करने के उद्देश्य से अलग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार के हाउसिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि फ्लैट आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ईडब्ल्यूएस की परिभाषा प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुरूप होगी अर्थात् यह सर्टिफिकेट केवल उन परिवारों को जारी होगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम है।
इस पत्र में उन्होंने कहा है कि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीति के अनुसार बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट आवंटन का कार्य अब हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को दिया गया है। इस फ्लैट की कीमत मात्र डेढ लाख रूपए होगी जिसमें से 10 हजार रूपए की राशि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को मिलेगी तथा 1 लाख 40 हजार रूप्ए की राशि संबंधित प्राईवेट लाईसेंसी को जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ईडब्ल्यूएस फ्लैट अलाटमेंट के उद्देश्य से कोई सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से फ्लैट आवंटन का लाभ देने में कठिनाई आ रही थी। अभी तक लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए या तो पुराने प्रफोमें में आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगा रहे थे या फिर नौकरियों अथवा सेवाओं के लिए जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथ संलग्न किया जा रहा था।
धनपत सिंह ने इस पत्र के माध्यम से कहा है कि पात्र परिवारों को ईडब्ल्यूएस अथवा बीपीएल फ्लैट आवंटन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करते समय परिवार की सभी स्त्रोतांे से आय का आंकलन ध्यान से करने की जरूरत है। सभी स्त्रोतों में वेतन, पेंशन, कृषि आय, व्यापार अथवा व्यवसायिक गतिविधियों आदि से आय आती हैं और परिवार के मुखिया के नाम से बने राशन कार्ड में जिन परिजनों के नाम लिखे गए हैं, उन सभी की आय को जोड़कर परिवार की वार्षिक आय का आंकलन होगा।