अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि यद्यपि 02 मार्च रविवार का दिन है इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय शहरी निकाय संस्थानों में चुनावों के दृष्टिगत अवकाश रहेगा। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने इस विषय में The Representation of the People Act, 1951 की धारा 135बी के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं कि किसी भी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा ऐसे किसी भी निजी संस्थान में कार्यरत उन कर्मियों के लिए 02 मार्च को वेतन सहित अवकाश रहेगा जिनकी वोट इन नगर निगमों/परिषदों अथवा पालिकाओं में है। इस छुट्टी के लिए न तो मालिक कोई छुट्टी काटेगा और न ही इसके लिए वेतन में कटौती की जायेगी।
उन्होंने बताया कि Chief Inspector of Factories, Haryana द्वारा The Factories Act, 1948 की धारा 52 के अन्तर्गत 02 मार्च को संबंधित नगर निकायों में सभी फैक्ट्रियां बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं। इन सभी फैक्ट्रियों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए वेतन सहित अवकाश रहेगा जिनके वोट इन शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में डाले जाने हैं। इसी प्रकार श्रम आयुक्त ने यह भी आदेश जारी किये हैं कि The Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान अपने उन कर्मियों के लिए वेतन सहित अवकाश देंगे जिनके वोट इन शहरी स्थानीय निकायों में बने हुए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आगे बताया कि इस संबंध में श्रम आयुक्त, हरियाणा को हिदायत दी गई है कि उपरोक्त आदेशों की सख्ती से पालना करवाई जाये। यदि किसी निजी व्यवसाय, दुकानदार अथवा फैक्ट्री मालिक के विरूद्ध इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस बारे में संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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