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दिल्ली

दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया- गोपाल राय


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सीएक्यूएम के आदेश पर दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सभी सम्बंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।   दिल्ली में निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माण कार्यों पर रोक की निगरानी के लिए सम्बंधित विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण  करेगी।   पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों  में हवा की गति कम होती है। जब मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में बदलाव होता है, तब हवा की स्पीड कम होती है और तापमान में कमी के कारण दिल्ली के प्रदूषण में वृद्धि होती है।  जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में  एक्यूआई 400 से ज्यादा है , जो सिवियर कैटेगरी है।

इसलिए सीएक्यूएम ने कल आदेश जारी किया है कि ग्रेप के तीसरे चरण को लागू किया जाए।उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार  दिल्ली  में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया है। उसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर  प्रतिबंध लागू किया गया है अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो मोटर व्हेकिल एक्ट -1988 के तहत जुर्माना  लगाया जाएगा।  दिल्ली के अंदर निर्माण तथा विध्वंस की गतिविधियों पर बैन लगाया जा रहा है। जिसकी निगरानी डीपीसीसी और राजस्व  विभाग की  टीमें करेंगी। निर्माण तथा विध्वंस पर बैन से कुछ विभागों को छूट दी जा रही है लेकिन उन्हें निर्माण तथा विध्वंस के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। इन विभागों को मिली  छूट रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाइन, स्वच्छता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लंबिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्नीचर का काम की छूट रहेगी। निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई तथा भराई के काम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्माण एवं बिल्डिंग संचालन सहित तमाम संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं, उसपर पूरी तरह बैन रहेगा। विध्वंस के कार्य पर पूरी तरह बैन रहेगा। निर्माण तथा विध्वंस साईट पर लोडिंग अनलोडिंग पर बैन रहेगा। कच्चे माल के स्थानांतरण मैनुअल तथा फलाईएस सहित बैन रहेगा। कच्ची सड़कों पर वाहनों के आने जाने पर बैन रहेगा। टाइलों पत्थरों के काटने पर बैन रहेगा, फर्श सामग्री के काटने पर बैन रहेगा, पीसने की गतिविधियों  पर बैन रहेगा

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