अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:अवैध कालोनियों को काटने वाले पांच प्रॉपर्टी डीलरों को जुडिशल मजिस्ट्रेट एम्. जेड.खान ने ढेड़-ढेड़ साल की जेल व दस-दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं। इन सभी प्रॉपर्टी डीलरों को शहरी क्षेत्र 7 (i) के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया हैं। यह मुकदमें डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने दर्ज करवाए थे। डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने कई और प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को भी सजा दिलाने की तैयारी कर ली हैं,जिनके मुकदमें पहले से दर्ज हैं। इनमें कई ग्रीन फिल्ड कालोनी के बिल्डर भी शामिल हैं।
डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन सालों में उन्होनें अवैध कालोनियों को काटने वाले प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ शहर के अलग -अलग थानों में 250 मुकदमें दर्ज करवाए हैं। उनके द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमें में जो प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर आरोपी हैं वे सभी लोग इस वक़्त जमानत पर चल रहे हैं। उनका कहना हैं कि इनमें से पांच प्रॉपर्टी डीलर जिनके नाम विजय कुमार पुत्र खेमचंद निवासी मकान नंबर-बी-145,सिंधु फार्म रोड, मीठा पुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, संजय शर्मा पुत्र स्वर्गीय ग्यासी लाल शर्मा निवासी मकान नंबर-1.संजय कॉलोनी, सूर्य नगर,सेक्टर-91 ,फरीदाबाद,राज कुमार पुत्र राम स्वरुप निवासी मकान नंबर-बी -56 ,सिंधु फार्म रोड,मीठापुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, देव दत्त पुत्र गोपाल शर्मा निवासी मकान नंबर-90 ,अशोका एन्क्लेव पार्ट-3, सेक्टर-35 , फरीदाबाद व राज कुमार शर्मा उर्फ़ आर. के. भारद्वाज पुत्र लेट धर्मपाल शर्मा निवासी गांव अनंगपुर डेरी, सेक्टर-37 फरीदाबाद शामिल हैं। उनका कहना हैं कि तक़रीबन सभी मुकदमें में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर चुकी हैं।
इनमें से उपरोक्त पांचों आरोपी प्रॉपर्टी डीलरों को जुडिशल मजिस्ट्रेट एम्.जेड खान की अदालत ने शहरी क्षेत्र 7 (i) के उल्लंघन करने का दोषी माना हैं। और प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार, संजय शर्मा , राज कुमार, देव दत्त व राजकुमार शर्मा उर्फ़ आर. के. भारद्वाज को 31 सितंबर -2019 को ढेड़ -ढेड़ साल की जेल व 10000 – 10000 की जुर्माने की सजा सुनाई हैं। सवाल के जवाब में उनका कहना हैं कि इन 250 मुकदमें तो ग्रीन फिल्ड कालोनी के कई बिल्डर भी शामिल हैं जो उनकी प्राथमिकता उन्हें सजा दिलाने की. जो वह दिलवा कर रहेंगें।