अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने लोकसभा आम चुनाव-2019 की मतगणना के दिन 23 मई को सभी 6 मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि मतगणना के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं । उन्होंने बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए राजेंद्र सिंह एसडीई,विनोद कुमार दहिया एएलसी को,एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए डीईटीसी राजेन्द्र सिंह व डीटीपी नरेश कुमार को,बङखल विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए ईटीओ राजेश यादव व एएफएसओ सुभाष को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है । उन्होंने आगे बताया कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए विकास बैनीवाल व एएलसी राजबीर को,फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार व रमेश देशवाल को तथा तिगावं विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए ईटीओ कुशल मलिक व एई विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ताकि 23 मई को मतगणना संपन्न होने तक धारा 144 लागू रहे ।
उन्होंने बताया कि धारा-144 के तहत मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट व भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के समीप अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, द्रव्य केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तथा सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं ताकि मतगणना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।