अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने कोविड-19 के चलते बढ़ाए गए लॉकडाउन के अगले चरण की अवधि 04 मई से 17 मई 2020 तक पलवल जिला की सीमा के भीतर सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह आवागमन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश ने धारा 144 लागू करते हुए स्पष्टï निर्देश दिए है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कहा कि इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडक़र सांय सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्णतय पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।