Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद में सूर्यग्रहण के दौरान होने वाले सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:जिलाधीश यशपाल ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 21 जून को प्रातः 10:20 बजे से दोपहर 1:47 बजे तक सूर्यग्रहण के दौरान जिला में सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार के पवित्र स्नान, धार्मिक पूजा एवं हवन-यज्ञ आदि धार्मिक आयोजनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने आदेशों में जिला फरीदाबाद में पुलिस विभाग उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बड़खल तथा तहसीलदार फरीदाबाद, बल्लभगढ़ तथा बड़खल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद बल्लभगढ़ व तिगांव तथा नगर निगम के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पूर्ण पालना करवाएंगे तथा इस प्रकार के आयोजनों पर पूर्णतया अंकुश लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।  

Related posts

फरीदाबाद ब्रेकिंग: टाउन पार्क के निकट 35 वर्षीय शख्स की लाश मिल ने से पूरे इलाके में फैली सनसनी-मर्डर का केस दर्ज।

Ajit Sinha

विधायक राजेश नागर बोले, सभी कॉलोनियों में विकास कार्य तेज हों और ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अलग से मिले फंड

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: 11 महीनों में 4670 नशा तस्कर गिरफ्तार, 3000 से ज्यादा केस दर्ज- पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर

Ajit Sinha
error: Content is protected !!