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गुडगाँव

नगर निगम टीमें लगातार क्षेत्र में कर रही निगरानी, 705 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना।


अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्र में लगातार निगरानी करते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले 705 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए उन पर 3010500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि ग्रेप के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके तहत तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने, निर्माण एवं तोडफ़ोड़ करने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री या मलबा डालने व परिवहन करने, सार्वजनिक स्थान पर मलबा या कचरा फैंकने तथा कचरे में आग जलाना दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम गुरुग्राम की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

उन्होंने बताया कि टीमों द्वारा 15 अक्तुबर से अब तक लगातार कार्रवाई करते हुए 705 उल्लंघनकर्ताओं पर 3010500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरा जलाने के मामले में 20 चालान, कोयला या लकड़ी जलाने के मामले में 27 चालान, निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों के मामले में 128 चालान, अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट फैंकने के मामले में 22 चालान, अवैध रूप से कचरा फैंकने के मामले में 290 चालान तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के मामले में 218 चालान शामिल हैं।निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम व नियंत्रित करने के लिए सडक़ों व पेड़ों पर एसटीपी शोधित पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 10 एंटी स्मॉग गन तथा 18 वाटर टैंकर लगाए हुए हैं। इसके अलावा, निगम क्षेत्र में अलग-अलग बिल्डर्स द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सडक़ों की सफाई के लिए 16 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन अलग-अलग रूटों पर कार्य कर रही हैं।
नागरिक करें सहयोग : निगमायुक्त ने गुरुग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने व अपने परिवार को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने की इस मुहिम में अपना सहयोग करें। इसके तहत कोई भी इस प्रकार की गतिविधि ना करें, जिससे धूल या धूंआ पैदा हो तथा प्रदूषण बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करता है, तो उसके बारे में नगर निगम गुरुग्राम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर शिकायत करें। किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाना तथा निर्माण व तोडफ़ोड़ गतिविधियां करना प्रतिबंधित है।  

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