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अपराध फरीदाबाद

फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिछोर थाने में हत्या का केस दर्ज, एसआईटी करेंगी जांच।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: रविवार के दिन फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बसंत कुमार सहित 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाना बिछोर,पुन्हाना, जिला नूह, हरियाणा में हत्या मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इन सभी आरोपित पुलिस कर्मियों पर जुनैद निवासी जमालगढ़,पुन्हाना को अवैध रूप से हिरासत में रख कर उसके साथ मारपीट करने, फिर घर भेजने व इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने की वजह से फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बसंत कुमार सहित 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इस मामले में मेवात एसएसपी नरेंद्र बिजारनिया का कहना हैं कि इस केस में एसआईटी गठित किया जाना हैं और इस केस की एसआईटी बारिकी से जांच करेंगी। जांच में दोषी पाए जाने पर ही आरोपित पुलिस कर्मियों को अरेस्ट किया जाएगा।

इस प्रकरण में फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बसंत कुमार का कहना हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन की टीम के ऊपर जुनैद की हत्या करने के आरोप लगे हैं,बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं और सच्चाई से कोसों दूर हैं। उनकी टीम एसआईटी टीम की जांच में बखूबी शामिल होगी। और जांच का सामना अवश्य करेगी। पुन्हाना के बिछोर थाने में दर्ज मुकदमें में फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश, सुरजीत, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नरेंद्र, जावेद, हेड कॉन्स्टेबल नरेश,दलबीर व 4-5 अन्य पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना हैं कि जुनैद व अन्य 4-5 लड़के  राजस्थान,  बारात से 31 मई 2021 को सांय 6 बजे लौट रहे थे इसी दौरान फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन की टीम तीन गाड़ियों में आए और सभी को सुन्हैड़ा गांव के पास से जबरन  अपने गाडी में डाल कर ले गए। इसके बाद जुनैद को छुड़ाने के लिए 1 जून को  इरशाद फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन आया तो उसे छोड़ने के एवज में उससे एक पुलिस वाले ने 70000 रूपए मांगें और फिर उसे अपने साथ लेकर इरशाद घर आ गया। इसके बाद उसकी तबियत खराब हो गई। उसे बिगड़ती हुई अवस्था में इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उसकी इलाज के दौरान दिनांक 11 जून 2021 को मौत हो गई। दर्ज हुए केस में साफ़ तौर पर कहा गया हैं कि जुनैद की हत्या पुलिस की पिटाई की वजह से हुई हैं। इस शिकायत पर सभी आरोपित पुलिस वालों पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 , 342 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं।       

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