अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेडीकल कचरा निस्तारण की सुविधा नहीं होने पर 51 अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अंदर इन संस्थानों को प्रमाण पत्र लेना होगा। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण कहां हो रहा है इस की जानकारी नहीं है। इसमें दो बड़े अस्पताल भी शामिल हैं।
शहर में 51 ऐसे अस्पताल हैं, जिनके पास बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अनुमति नहीं है। जबकि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य मेडिकल संस्थाओं को उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार निर्गत किया जाता है, प्राधिकार प्राप्त करना सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय अभिलेखों फील्ड रिपोर्ट के अनुसार जिन अस्पतालो, क्लीनिकों और मेडिकल संस्थानों के पास बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए प्राधिकार नही है वो तत्काल उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करे इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।
प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी इसकी एक प्रतिलिपि दे दी गई है कि स्वस्थ्य विभाग अपने स्तर पर भी जांच कर ले, अगर अस्पताल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए अनुमति नही लेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, कई अस्पतालों ने नोटिस के बाद अपने आवेदन पत्र दिखाया है जिसकी जांच की जा रही है, इसके साथ ही आज प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शहर के तीन बड़े होटलों को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर खड़ा न उतरने को लेकर नोटिस जारी किया गया है जिसमे सेक्टर- 55 स्थित रेडिशन होटल, सेक्टर -27 स्तिथ होटल फॉर्च्यून और सेक्टर- 18 स्तिथ होटल मोजैक है।