अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने आज एक बिल्डर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वावजूद कंस्ट्रक्शन के कार्य रखने के जुर्म में एक लाख रूपए का जुर्माना किया हैं। अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इस तरह का आदेश दिया था। वावजूद इसके यह कंपनी बिल्डिंग बनाने का कार्य जारी रखे हुए था।
जॉइंट कमिश्नर वीरेंद्र चौधरी का कहना हैं कि दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण चरम पर हैं,जो लोगों के सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सख्त आदेश दिए थे कि दिल्ली -एनसीआर में कंस्ट्रक्शन का कार्य को तुरंत प्रभाव से उस समय तक के लिए बंद करवा देना चाहिए जब तक मौषम पूरी तरह से सही न हो जाए.क्यूंकि बढ़ते वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या हैं,
आज उनकी टीम ने एक सूचना के बाद फरीदाबाद के गांव बुढ़ैना में अडोर रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। इसके बाद पूरे प्रमाण मिलने के बाद और मौके का मुआयना करने बाद ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने आज अडोर रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रूपए का जुर्माना ठोका हैं।