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फरीदाबाद हरियाणा

कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर उपायुक्त ने जिला के 60 क्षेत्रों को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: उपायुक्त नरेश नरवाल ने वार्ड नंबर-2 गांव फिरोजपुर, वार्ड नंबर-28 गुप्त गंज नजदीक देव समाज, वार्ड नंबर-28 लाइनपुरा मौहल्ला, वार्ड नंबर-3 इस्लामाबाद नजदीक राजकीय विद्यालय, वार्ड नंबर-10 सांवल विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर-10 जिला कोर्ट पलवल, वार्ड नंबर-11 असावटी मोड़, वार्ड नंबर-11 रामनगर कॉलोनी, वार्ड नंबर-15 आदर्श कॉलोनी, वार्ड नंबर-18 प्रकाश विहार, वार्ड नंबर-19 लक्खी बिहार कॉलोनी, वार्ड नंबर-20 श्याम नगर, वार्ड नंबर-21 पुराना सोहना रोड, वार्ड नंबर-21 आगरा चौक, वार्ड नंबर-21 गीता भवन, वार्ड नंबर-21 नजदीक जंगेश्वर मंदिर, वार्ड नंबर-22 देवनगर, वार्ड नंबर-23 सैनी नगर, वार्ड नंबर-23 मोती कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 पंचवटी कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 ओमेक्स सिटी, वार्ड नंबर-25 एकता नगर, गांव ललपुरा, कटेसरा, चिरवाड़ी, अलावलपुर, सदरपुर, अमरौली, जनौली, खजूरका, घुघेरा, फुलवाड़ी, किशोरपुर,बाता,गेलपुर,रायदासका, पृथला , दुग्गल कॉलोनी गांव देवली, करमन, खाम्बी, भुलवाना, औरंगाबाद,मित्रोल, मानपुर, लोहिना, नजदीक भूत चौपाल लालपट्टी औरंगाबाद, बंजारा नगला औरंगाबाद, आशियापट्टी सौंदहद, वार्ड नंबर-2 होडल, होडल, आलीमेव, मालूका, वार्ड नंबर-6 हथीन, शहर हथीन, गहलब, मंडोरी में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

इसी प्रकार वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी पलवल, वार्ड नंबर-13 सनातन धर्म मंदिर न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-17 कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर-31 हुडा सेक्टर -2 पलवल में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पलवल के इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम पलवल कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक हिदायतों का सख्ती से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल अनुसार सिविल सर्जन माइक्रो कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे तथा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे।  कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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