अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल की न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, आगरा चौक स्थित डाबस हाऊस वार्ड नंबर-13, कृष्णा कॉलोनी की गली नंबर -12 वार्ड नंबर-17, अलालपुर चौक बसंत बिहार वार्ड नंबर-18, शिव कॉलोनी वार्ड नंबर-18, नगर परिषद पलवल कार्यालय के सामने रिहायशी सह फर्टीलाइजर दुकान वार्ड नंबर-19, अग्रीशमन कार्यालय के नजदीक टोला मौहल्ला वार्ड नंबर-19, नागरिक अस्पताल के नजदीक वार्ड नंबर-24, एकता नगर वार्ड नंबर-25, हुड्डïा सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, गुप्तागंज मौहल्ला अहीरिया चौपाल वार्ड नंबर-28, दयानंद स्कूल के नजदीक वार्ड नंबर-28, होडल का गढिया मौहल्ला, भुलवाना में होडल रेलवे स्टेशन के नजदीक, अवस्ती सराय वार्ड नंबर-13
(पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), खंड पृथला के गांव असावटी, खंड पलवल के गांव सिहोल, काशीपुर, हथीन के गांव खाइका तथा गांव रूपडाका में जामा मस्जिद के नजदीक में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी।
इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।