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फरीदाबाद हरियाणा

पलवल के जिलाधीश नरेश नरवाल  ने  छह महीने के लिए धारा 144 लागू लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन आदि गतिविधियों के दौरान जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से आगामी छ: माह के लिए जिला की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जारी आदेशों के तहत सडक़ या रेलमार्ग अवरुद्ध करना, जल स्त्रोत या बिजली घर के आसपास बिना उद्देश्य पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय शस्त्र, विस्फोटक, गंडासा, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, कृपाण, कुल्हाडी, जेली, लाठी अथवा अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय: पाबंदी रहेगी।



आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों व लोक सेवकों पर लागू नही होंगे। परन्तु यदि उक्त मे से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  

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