अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश कृष्ण कुमार ने आज दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 25 मई 2022 से कार्य के पूरा होने तक गुरुग्राम नहर से अनाधिकृत दुकानों को हटाने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी होडल/हथीन नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा उसमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि और उपरोक्त कार्रवाई पर किसी भी न्यायालय से कोई स्टे/यथास्थिति आदि नहीं है और कार्य नियमों के अनुसार है। ओदशों के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों और इस संबंध में सीपीसीबी के विभिन्न दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
मंडी टाउनशिप में बूथ, प्लांट्स, दुकान सह फ्लैट, नर्सिंग होम व क्लीनिक की नीलामी के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त : जिलाधीश कृष्ण कुमार पलवल, 23 मई। जिलाधीश कृष्ण कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 24 मई 2022 को मंडी टाउनशिप में बूथ, प्लांट्स, दुकान सह फ्लैट, नर्सिंग होम व क्लीनिक की नीलामी के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार हथीन/पलवल दिनेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा उसमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि और उपरोक्त कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय से कोई स्टे/यथास्थिति आदि नहीं है और कार्य नियमों के अनुसार है।
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