अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पलवल वैशाली सिंह ने बताया कि हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत नगर परिषद के चुनावों के दौरान नगर परिषद पलवल सीमा क्षेत्र की सभी सडक़ों, गलियों, सरकारी भवनों पर चुनाव से संबंधित प्रचार हेतू होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाना मना है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके विरूद्ध हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता नियमावली की पूर्णत: पालना की जाए।
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