
पलवल: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों,पशु चिकित्सालय , नर्सिंग होम, क्लीनिक, प्रयोगशालाओं तथा गैर बिस्तर अस्पतालों में 31 मार्च से पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के तहत बोर्ड से ऑथराईजेशन प्राप्त करना होता है। लेकिन अभी तक जिला फरीदाबाद व पलवल के कई ऐसे अस्पताल है, जिन्होंने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ऑथराईजेशन प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत सभी सरकारी व निजी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक व प्रयोगशालाओं को निर्देशित किया है कि वे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत ऑथराईजेशन के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।