अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश कृष्ण कुमार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 15 जून 2022 तक प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित होने वाली सैकेण्डरी एवं सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू कर दी है।
जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार विभिन्न विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है तथा इन परीक्षा केंद्र पर सीबीएसई की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। परन्तु यदि इनमे से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार को जब्त कर लिया जाएगा।
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