अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पलवल के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर दीपावली, गुरू पर्व, कार्तिक पूर्णिमा त्योहारों के दौरान कोविड-19 के संबंध में संक्रमण के संभावित फैलाव को रोकने, पाजीटिव केस व होम आइसोलेट लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार की एसओपी की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व अन्य अधिकारियों की डयूटी निर्धारित की हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में व्याप्त है, जोकि मानव जीवन के लिए घातक है। अब तक इस वायरस के लिए दवाई नहीं बनी है। प्रदेश सरकार की ओर से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 भी तैयार किया गया है। एनजीटी के विस्तृत आदेश जोकि जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट श्चड्डद्य2ड्डद्य.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है, के तहत स्पष्टï किया गया है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण, धुआं आदि जनजीवन के लिए खतरनाक है। अब त्योहारी सीजन जैसे दिवाली, गुरुपर्व व कार्तिक पूर्णिमा में आमतौर पर लोग पटाखे चलाते हैं, जिनसे बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलता है। ऐसे में अब कोविड-19 की परिस्थितियों भी होने के कारण पाजीटिव केस, होम आइसोलेट व्यक्ति व सांस की बीमारी से पीडि़त व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की संभावना है, इसलिए लोगों को स्वयं प्रदूषण फैलाने के बचना चाहिए तथा पटाखे आदि नहीं चलाने चाहिए। उन्होंने जारी आदेश में बताया है कि त्योहारी सीजन में पटाखे चलाने व प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने तथा सभी प्रकार की एसओपी की अनुपालना के लिए जिले में संबंधित एसडीएम, इंसीडेंट कमांडर, पुलिस, तहसीलदार, बीडीपीओ, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व सचिव, कार्य करेंगे। जिला में संबंधित एसडीएम, पुलिस, इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार, बीडीपीओ, नगर परिषद व कमेटी के कार्यकारी अधिकारी व सचिव तत्काल प्रभाव से एक दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग के खिलाफ प्रतिबंध करवाना सुनिश्चित करवाएंगे। इसी प्रकार अधिक से अधिक लोगों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेंगे।
सार्वजनिक सुरक्षा के हित में और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए धारा-144 के तहत पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है, जिसकी कड़ाई से अनुपालना की करवाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। उल्लंघन कर्ता द्वारा इन आदेशों की उल्लंघना करने पर 500 रुपए के जुर्माने का भुगतान आईपीसी की धारा 188 के तहत किया जाएगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इंसीडेंट कमांडर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि संसाधनों, कर्मचारियों और वृद्धि के लिए सामग्री जुटाने, अस्पताल के निर्देशों के विस्तार और निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारियों के अलावा एसओपी के क्रियान्वयन के सभी प्रयास बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यानी इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, सिविल सर्जन, उपनिदेशक उद्योग, नगर परिषद व समिति के कार्यकारी अधिकारी व सचिव और अपने संबंधित क्षेत्रों में एसएचओ उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश की अनुपालना के लिए जिम्मेदार होंगे। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिनमें उपायुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम 01275-298052 (सुबह 9 से शाम 5 बजे), 01275-248901 (24 घंटे 7), एसपी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 01275-256703, सिविल सर्जन नियंत्रण कक्ष 01275-240022, 108 (टोल फ्री), टोल फ्री 1950 (24&7) शामिल है।