अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकुला: शिकायतकर्ता श्रीमति नेहा कुमारी निवासी गांव नयागांव, जिला रेवाड़ी द्वारा एसीबी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पिता के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नंबर – 467/2023 थाना शहर नारनौल को रमेश कुमार, उप-निरीक्षक सिटी थाना,नारनौल द्वारा रफा-दफा करने की एवज में शिकायत कर्ता से 10 हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा था। इस रिश्वत राशि 10 हजार में से आरोपी द्वारा पहले ही शिकायतकर्ता से 8,000/-रूपये ले चुका था तथा बकाया 2,000/-रूपये रिश्वत राशि लेते हुए दिनांक 09 जुलाई 2023 को एसीबी. गुरूग्राम की टीम द्वारा मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जिसपर मुकदमा नंबर – 30 दिनांक 09.07.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट व 384, 120-बी भा.द.स., थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम दर्ज किया गया था।
उपरोक्त मुकदमा में आरोपित उप निरीक्षक रमेश कुमार की न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज, नारनौल द्वारा दिनांक 17.08.2023 को जमानत मंजूर की गई थी। मुकदमा में तफ्तीश पूर्ण होने उपरान्त उक्त आरोपित उप निरीक्षक रमेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 20.01.2025 को धारा 7 पी.सी. एक्ट व 384 भा.द.स. के तहत एसीबी गुरूग्राम द्वारा चालान (चार्जशीट) न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल में दिया गया है। यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।
इसी प्रकार, एक अन्य मुकदमा में शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी दयानन्द कालोनी, मॉडल टाऊन, हिसार द्वारा एसीबी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप था कि वह जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हांसी में ठेकेदार का काम करता है। उसके द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हांसी में करवाए गए कार्यों की बिलों की अदायगी करने की एवज में महेश चन्द, कार्यकारी अभियंता उससे 15,000/- रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने आरोपित द्वारा रिश्वत मांगने से सम्बन्धित रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। जिसके आधार पर मुकदमा क्रमांक 08 दिनांक 13.06.2019 धारा 7 पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया था। मुकदमा में तफतीश पूर्ण उपरान्त महेश चन्द, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हांसी, जिला हिसार के विरूद्ध दिनांक 20.01.2025 को धारा 7 पी.सी. एक्ट के तहत एसीबी. हिसार द्वारा चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हिसार में दिया गया है। इस मामले में अब न्यायालय द्वारा आगामी तिथि 30 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है।
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