अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़; हरियाणा में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा कैथल जिले में एक नशा तस्कर की 83.22 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को अटैच करवाया गया है। आरोपी द्वारा यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी की अवैध कमाई के माध्यम से अर्जित की गई थी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि नई दिल्ली में कंम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में आदेश पारित करते हुए गुहला थाने के दाबनखेड़ी गांव निवासी आरोपी गुरमेज उर्फ गुरमेल की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है। पुलिस ने कंम्पीटेंट अथॉरिटी से उक्त नशा तस्कर की संपत्ति को अटैच करने के लिए अनुरोध किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए अथॉरिटी ने 83,22,337 रुपये की संपत्ति को अटैच करने का आदेश पारित किया है।
प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गुरमेज के खिलाफ कुल 5 मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज हैं, जिनमें कैथल जिले में 2 और फतेहाबाद, भिवानी और पटियाला (पंजाब) जिलों में एक-एक मामला शामिल है। उक्त नशा तस्कर को वर्ष 2002 में फतेहाबाद जिले में 160 किलोग्राम चूरा पोस्त की बरामदगी मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। वर्ष 2020 में गुहला थाने में दर्ज 226 किलोग्राम से अधिक चूरापोस्त बरामदगी मामले में आरोपी गुरमेज को न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है।उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है ताकि नशा तस्कर अपनी संपत्ति ना तो किसी को बेच पाए और ना ही हस्तांतरण या उपहार में दे सके।
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