अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: किन्नर को गोली मार कर हत्या करने के मामले में अपराध शाखा, सिकंदर पुर ने आज तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया हैं। तीनों आरोपितों को पुलिस ने अदालत के सम्मुख पेश कर दो दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया हैं। इस रिमांड के दौरान पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई हथियार और मोटरसाइकिल को बरामद किया जाएगा। यह जानकारी आज एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पत्रकारों को दी हैं। आप स्वंय उनकी जुबानी इस खबर में प्रकाशित वीडियो में सुनिए और देखें।
एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान का कहना हैं कि बीते 26 फ़रवरी को शिवाजी नगर थाने की पुलिस को बेरी वाला बाग के कोने पर अदालत में जाने वाले सर्विस रोड़ पर गोली मारने के संबंध में एक सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाना शिवाजी नगर पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गई जहां पर जगह-जगह पर खून पड़ा हुआ था और घटनास्थल पर ही खाली खोल भी पड़े हुए थे और घायल शख्स को मेदांता हॉस्पिटल भिजवाना ज्ञता हुआ था। इसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए फिंगरप्रिंट, FSL व सीन ऑफ क्राइम की पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवा कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया व गोलियों के खाली खोलों को कब्जा में लिया गया। उनका कहना हैं कि आगामी कार्रवाई हेतु धायल किन्नर ब्यान देने की स्थिति में नहीं था। उनका कहना हैं कि गोलियां लगने के कारण घायल हुए किन्नर की साथी रिया निवासी रेवाड़ी ने राजीव चौक, गुरुग्राम पर पुलिस टीम को बतलाया कि वह घायल मीनू किन्नर की टोली में काम करती है। वर्ष 2018 में इनकी मंडली के बीच आपस मे झगड़ा हो गया था जिसमें रजनी किन्नर की गोली लगने के कारण मौत हो गई थी। रजनी की हत्या के मामले में 10 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था जिनमें से 8 आरोपित जमानत पर है और 2 जेल में है।
बीते 26 फ़रवरी को गोली लगने के कारण घायल हुई इनकी गुरु मीनू किन्नर व अन्य साथी कोर्ट में रजनी की हत्या के एक मामले में तारीख पर जा रहे थे, जब ये बेरी वाला बाग के कोने पर अदालत में जाने के लिए बस से उतरे और अदालत की तरफ पैदल-पैदल जा रहे थे तभी 1 मोटरसाईकिल पर सवार 3 लड़कों ने उस पर गोलियां चलाई जो उनकी गुरु मीनू किन्नर को लगी तथा उन्होनें दाएं बाएं छुपकर अपना बचाव किया। इन ब्यानों पर थाना शिवाजी नगर में कानून की उचित धाराओं के तहत केस अंकित किया गया। बीते 28 फ़रवरी को किन्नर मीनू की ईलाज के दौरान मौत हो जाने पर केस में भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 IPC ईजाद (जोड़ी) की गई। उनका कहना हैं कि इस केस में अपराध शाखा सिकन्दरपुर की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपितों को कल शुक्रवार को नाहरपुर रूपा,गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम अतुल सोनी निवासी गांव गोवर्धन,जिला मथुरा,यू.पी. हाल निवासी हाल निवासी नाहरपुर रूपा, गुरुग्राम ,रोहित चौहान पुत्र ईश्वर निवासी, नाहरपुर, गुरुग्राम व रामु शर्मा निवासी गांव शुडा गउजी,जिला महेंद्र नगर,नेपाल हाल निवासी नाहरपुर रूपा, गुरुग्राम हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपितों को अदालत के सम्मुख पेश कर दो दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया हैं। आरोपितों से प्रारंभिक पुलिस पूछ ताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त केस में मृतका मीनू किन्नर ने वर्ष 2018 में खेड़की दौला टॉल प्लाजा के पास उक्त आरोपी अतुल सोनी की एक किन्नर साथी रजनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मृतका मीनू उसे भी जान से मारने की धमकी अक्सर देती थी। इन्ही बातों की रंजिश रखते हुए आरोपी अतुल सोनी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर मीनू किन्नर को गोली मारी थी।