अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: अपराध शाखा, फरुखनगर, गुरुग्राम ने आज लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के पांच हजार रुपए के इनामी 3 शार्प शूटर को हथियार सहित अरेस्ट किया है। अरेस्ट किए गए अपराधियों के कब्जे से तीन पिस्टल , 9 मैगजीन व 20 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। ये अपराधी गिरोह के सरगना के इशारे पर गोली चलाने के आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये जानकारी आज डीसीपी क्राइम राजीव देशवाल ने अपने कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में दिए।
डीसीपी क्राइम राजीव देशवाल ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अपराध शाखा फर्रुखनगर की पुलिस टीम ने अपराधों की रोकथाम के लिए गाँव मुबारकपुर मोड झज्जर-फरुखनगर बाईपास रोड तैनात थी तो पुलिस टीम ने एक शख्स को अवैध हथियार सहित पकड़ लिया । पूछने पर आरोपित ने अपना नाम संजीव बिश्नोई उर्फ संजू निवासी रोहिडावाली, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान बताया। आरोपित के कब्जा से 3 देशी पिस्टल, 9 मैगजीन व 20 जिंदा कारतूस बरामद की गई ।
उनका कहना है कि आरोपित के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की सम्बंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आरोपित से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह लॉरेन्स गिरोह का शार्प शूटर है और वह लॉरेन्स बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ लगातार संपर्क में था। वह गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपित ने पुलिस पूछताछ में निम्नलिखित वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है:-
1.दिनांक 17.02.2022 को उसने जनसेवा होस्पिटल, गंगानगर में अपने साथियों के साथ मिल कर अनमोल बिश्नोई के कहने पर गोलियां चलाई थी। जिस संबंध में मुकदमा नंबर – 73 बीते 17.02.2022 , भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 336,120B IPC & 27A.ACT थाना सदर गंगानगर (राजस्थान) में मुकदमा दर्ज है। इस वारदात के उपरांत *आरोपित की सूचना देने वाले पर पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा 5 हजार रुपयों का इनाम भी घोषित* किया गया था।
2. दिनांक 29.04.2022 को उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने गांव के ही एक युवक पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया था। जिस पर मुकदमा नंबर – 132, दिनांक 29.04. 2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 452, 34 IPC थाना हिन्दूमल कोट जिला श्री गंगानगर में दर्ज है।
3. दिनांक 29.04.2022 को उसने अपने साथी के साथ मिलकर सरदार दिलदार सिंह वीर निवासी श्री गंगानगर के घर पर भी गोलियां चलाई थी। जिस संबंध में मुकदमा नंबर – 192 दिनांक 29.04.2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 384, 336, 454, 382, 120B IPC & 27 A.ACT थाना सदर गंगानगर, राजस्थान में मुकदमा दर्ज है।
4. अप्रैल माह-2022 में पटौदी जिला गुरुग्राम के पार्षद के मकान पर गोलियां चलाने वाले भगौड़े आरोपियों को रोहित निवासी खोड तथा अनमोल विश्नोई के कहने पर अपने गाँव में शरण दी थी। जिस संबंध में मुकदमा नंबर – 186, दिनांक 12.04.2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 285, 387, 307, 506, 34IPC & 25(1b)(a)A.ACT थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज है।
आरोपित को आगामी कार्रवाई के लिए अदालत के सम्मुख पेश किए गए जहां से 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। मुकदमा अनुसंधान अधीन है।