Athrav – Online News Portal
हरियाणा

चुनाव के दो दिन पहले शराब की दुकाने बंद रखने व शराब की बिक्री पर लगाई पाबंदी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-54 के तहत आदेश पारित कर मतदान समाप्ति के समय से दो दिन पहले शराब दुकाने बंद रखने व शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि 12 मई सायं 5 बजे तक तथा मतगणना के दिन 23 मई को जिला पलवल की सीमा में शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी व शराब बिक्री पर पूर्ण रूप पाबंदी रहेगी।



जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को होने वाले मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शराब की बिक्री करने व दुकानें आदि बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला की सीमा में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा बार, पब या होटल में शराब की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। इस संबंध में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल द्वारा सभी लाइसैंस धारकों को लिखित में सूचित भी कर दिया जाएगा।

Related posts

मेडिकल विद्यार्थियों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मांगों का किया समर्थन।

Ajit Sinha

हरियाणा पुलिस ने एक ट्रक से 204 किलो डोडा पोस्त जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

Ajit Sinha

बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2020 कर दी गई हैं।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!