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हरियाणा

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी पाबंदी। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 10 फरवरी से 30 अप्रैल, 2020 तक पाबंदी रहेगी।हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत संशोधित किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 10 फरवरी, 2020 को किया जाना है, जो पहले 30 दिसंबर, 2019 को किया जाना था। इसलिए आयोग द्वारा इस कार्य में लगे जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के स्था्नांतरण करने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा, यदि कोई पद रिक्त है तो उसे शीघ्र-अतिशीघ्र भरने तथा उक्त अधिकारियों का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।



उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 1 जनवरी, 2020 को अहृता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान का कार्यक्रम संशोधित किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, एकिकृत मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन  10 फरवरी, 2020 को किया जाएगा। 10 फरवरी से 12 मार्च, 2020 तक दावे एवं आपतियां दर्ज की जाएंगी। 15 फरवरी, 16 फरवरी, 29 फरवरी और  1 मार्च, 2020को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।  प्राप्त दावे एवं आपतियों का निपटान 24 मार्च, 2020 तक कर दिया जाएगा और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 अप्रैल, 2020 को किया जाएगा।

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