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गुडगाँव

चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित, उम्मीदवार ईमानदारी से करें पालना : सामान्य पर्यवेक्षक समीर वर्मा


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम:पटौदी व सोहना विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक समीर वर्मा आईएएस ने मंगलवार को पटौदी में चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में प्रतिनियुक्त अधिकारी व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटौदी के एसडीएम कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पटौदी विधानसभा के व्यय पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल व रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दिनेश लुहाच भी मौजूद रहे। सामान्य पर्यवेक्षक समीर वर्मा ने कहा कि कहा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता की ईमानदारी से पूर्ण अनुपालना करें। विधानसभा आम चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए फ्लाइंग स्कॉड, एसएसटी व वीडियो सर्विलांस की टीमें पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें। जों कोई भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के लिए हर प्रकार के आयोजनों व गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित हैं। लाउड स्पीकर, जनसभा, रैली आदि आयोजनों के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। निर्धारित स्थानों पर ही आयोजन करने होंगे।उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी कों निर्देश देते हुए कहा कि विधान सभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पीने के पानी, शौचालय, उचित रोशनी की व्यवस्था के साथ-साथ विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर व रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के लिए भी एक बुकलेट तैयार की गई है जिसमें हर प्रकार के नियमों के साथ आवश्यक जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है, उसका अध्ययन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर चुनाव संबंधी जानकारी ले सकते हैं। आचार संहिता की उल्लंघना संबंधी कोई शिकायत है तो सीविजल एप पर दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुविधा पोर्टल पर आयोजन व अन्य कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।व्यय पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार-प्रसार व अन्य चुनावी गतिविधियों के संबंध में हुए खर्च के ब्योरे को रजिस्टर में दर्ज करना होता है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के एजेंट सही तरीके से व्यय रजिस्टर तैयार रखें। व्यय पर्यवेक्षक ने चुनावी खर्च एवं व्यय सीमा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्च को प्रत्याशी के चुनाव व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसलिए सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करें। उन्होंने बताया कि चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेंस टीमें लगातार नजर रख रहीं हैं। शैडो ऑब्जरवेशन रजिस्टर पर उनके सारे खर्चे की गणना की जा रही है।
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