अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:छोटी बच्चियों और लड़के के साथ दुष्कर्म करने के 50 रूपए के इनामी एक आदतन अपराधी को महिला थाना पूर्व व अपराध शाखा, सोहना गुरुग्राम की संयुक्त टीमों ने आज मध्यप्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम रतन निवासी गांव बलिहारी, जिला छतरपुर , मध्य प्रदेश है। इस अपराधी को एक पांच वर्ष के लड़के के साथ कुकर्म के मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा काट चूका है। दो बच्चियों के दुष्कर्म के मामले ये अपराधी वांछित था। ये सनसनीखेज खुलासा आज एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में किए।
एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 26 अप्रैल 2024 को एक महिला ने महिला थाना पूर्व, गुरुग्राम की पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि वह तथा उसका पति एक ठेकेदार का पास काम करते हैं। ठेकेदार ने इनको गांव रिठौज में कमरा रहने के लिए दिया हुआ था। दिनांक 25 अप्रैल 2024 को एक अन्य व्यक्ति ठेकेदार के यहां काम करने आया था जो दिनांक 25/26 अप्रैल 2024 की रात को इनके कमरे की बाहर ही सोया था। जब रात को उसकी आंख खुली तो उसकी 3 वर्षीय बेटी कमरे में नहीं थी। जब इन्होंने देखा तो वह व्यक्ति भी कमरे के बाहर नहीं था। इन्होंने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दिनांक 26 अप्रैल 2024 की सुबह उसकी बच्ची इनके के कमरे से लगभग 300 मीटर दूर बेहोशी की हालत में मिली। उसकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। उस व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना पूर्व,गुरुग्राम में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में आरोपित की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अपराध शाखा सोहना, सत्य प्रकाश गुरुग्राम व महिला थाना पूर्व,की प्रबन्धक गीता की संयुक्त टीमों ने उपरोक्त मुकदमा में 50 हजार के ईनामी आरोपित कीगिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास किए तथा आरोपित को काबू करने के लिए पुलिस तकनीकी की सहायता से गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पूना, रतलाम में रेड की जिसके परिणामस्वरूप आरोपित को आज बुधवार को रतलाम मध्य-प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल हुई। गिरफ्तार आरोपित का नाम *रतन निवासी गांव बलिहारी जिला छतरपुर मध्य-प्रदेश) उम्र 50 वर्ष* है, जिसे उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ में आरोपित ने दिनांक 25/26 अप्रैल 2024 की रात को उपरोक्त मुकदमा में पीड़िता बच्ची के माता-पिता के सो जाने के बाद बच्ची को एकांत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपित ने मार्च-2024 में थाना चंदला मध्य-प्रदेश के इलाके में 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है। उपरोक्त 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात के मुकदमा में भी वह (आरोपित रतन उपरोक्त) वांछित था। आरोपित से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि वह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए दूसरे शहर में चला जाता था और वहां कुछ दिनों तक मजदूरी करता, इसी दौरान वह किसी बच्चे/बच्ची/नाबालिक की तलाश करता और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वहां से किसी अन्य स्थान पर जाकर मजदूरी करने लगता। पुलिस से बचने के लिए वह अपने ठिकाने बदलता रहता था। उनका कहना है कि आरोपित के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपित वर्ष-2005 में अपने ही गांव की एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। जिसमें आरोपित सजा काट के वर्ष-2015 में जेल से बाहर आया था। मुकदमा अनुसंधान अधीन है।
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