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दिल्ली

समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सर्विसेज व विजिलेंस मंत्री आतिशी ने जारी किया आदेश

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सर्विसेज व विजिलेंस मंत्री आतिशी ने आदेश जारी किया है| मुख्य सचिव की जारी किए गए अपने आदेश में सर्विसेज मंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया है कि, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट 2023 के सेक्शन 45H(1) व 45H(2) के प्रावधानों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट 2023 के प्रावधानों का पालन करते हुए सर्विसेज मंत्री की मंजूरी के बाद ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के समक्ष अधिकारीयों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के प्रस्ताव रखे जाएं| साथ ही एक्ट का पालन करते हुए चीफ विजिलेंस ऑफिसर, अधिकारीयों के विजिलेंस और नॉन-विजिलेंस से संबंधित मामलों को भी एनसीसीएसए में भेजने से पहले विजिलेंस मंत्री की मंजूरी ले और उनकी मंजूरी के पश्चात ही प्रस्तावों को अथॉरिटी के मेम्बर सेक्रेटरी को भेजे।  

बता दे कि, जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2023 के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए), के सेक्शन 45एच(1) के अनुसार, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली में सभी ग्रुप-ए और दानिक्स अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगी| और सेक्शन 45एच(2) के अनुसार, एनसीसीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वह दिल्ली में सभी ग्रुप-ए और दानिक्स अफसरों पर विजिलेंस और नॉन विजिलेंस से जुड़े सभी मामलों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से सिफारिश करे और अभियोजन को मंजूरी देने की सिफारिश करे।ऐसे में एनसीसीएसए के सुचारू कामकाज और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के साथ इसके बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सर्विसेज मंत्री ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि;सेक्शन 45 एच(1) के तहत ट्रांसफर और पोस्टिंग के सभी प्रस्ताव, सर्विसेज मंत्री की मंजूरी के बाद ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में रखे जाएं। और सर्विसेज मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद, सर्विसेज सेक्रेटरी,प्रस्ताव को अथॉरिटी के मेम्बर सेक्रेटरी को अथॉरिटी के समक्ष पेश करने के लिए भेजे।साथ ही एक्ट के सेक्शन 45एच(2) का पालन करते हुए मुख्य सचिव बतौर चीफ विजिलेंस ऑफिसर ,विजिलेंस और नॉन-विजिलेंस से संबंधित मामलों के सभी प्रस्ताव विजिलेंस मंत्री की मंजूरी के साथ एनसीसीएसए में रखे। विजिलेंस मंत्री से अप्रूवल मिलने के बाद ही, विजिलेंस सेक्रेटरी प्रस्तावों को एनसीसीएसए के समक्ष रखने के लिए एनसीसीएसए के मेम्बर सेक्रेटरी को भेजे। दिल्ली वालों के काम होते रहे और उनके कोई भी काम न रुके| इसलिए सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे| ऐसे में इस आदेश का पालन होना बेहद अनिवार्य है। 

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