अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: मेरी बीमार बहन को काफी तंग और परेशान करता था, और उसे दवाई भी नहीं दिलाता था, उसकी परेशानी मुझे देखी नहीं जाती थी, इस लिए उसने अपने जीजा की हत्या करने की एक खौफनाक साजिश रची। साजिश के तहत सेक्टर -पार्ट -1 गुरुग्राम के एक मकान में उसे बुलाया, और उसे जमकर शराब पिलाई, जब उसे नशा हो गया तो उसने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी, और तारपीन का तेल उसके ऊपर डाल कर आग लगा दी, और मौके से फरार हो गया। ये सनसनीखेज वारदात गत 18 -19 जुलाई 2024 की रात की है। अब पुलिस ने आरोपित साला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 19 जुलाई 2024 को थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम में एक सूचना सेक्टर-15 पार्ट-1, गुरुग्राम में स्थित एक मकान में आग लगाकर एक व्यक्ति की हत्या करने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम की टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर एक व्यक्ति का शव आग से झुलसा हुआ मिला। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, फिंगर प्रिंट, डॉग स्क्वायर्ड टीमों को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल व शव का निरीक्षण करवाया तथा शव को मोर्चरी में रखवाया गया। उनका कहना है कि इसी दौरान घटनास्थल पर ही उपस्थित एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि आग से झुलसा/आधा जला हुआ शव *गोरेलाल उर्फ हल्ला (उम्र 33 वर्ष) निवासी गांव सेंधपा जिला छतरपुर (मध्य-प्रदेश)* का है। यहां पर मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तथा यहां पर एक चौकीदार राजेश भी रहता है। गत 18/19 जुलाई 2024 की रात को राजेश चौकीदार के पास उसका जीजा गोरेलाल (मृतक) तथा अन्य साथी आए हुए थे, जो रात को शराब पी रहे थे, लेकिन सुबह राजेश चौकीदार गायब था तथा राजेश ने शिकायतकर्ता को फोन करके कहा कि गैलरी में जाकर देखो। जहां पर इन्होंने देखा तो गोरेलाल की जली हुई लाश पड़ी थी। गोरेलाल की हत्या करके उसके शव को आग लगाने की सूचना पुलिस को दे दी। इस शिकायत पर पुलिस थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि अरविन्द कुमार, मुकदमा में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित की पहचान करके उसको गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप कल रविवारको सैक्टर-29, गुरुग्राम से आरोपित को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपित का नाम राजेश उर्फ छोटू (उम्र 21 वर्ष) निवासी गाँव हतना, जिला छतरपुर (मध्य-प्रदेश) है। उनका कहना है कि आरोपित से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह सेक्टर-15 में स्थित एक मकान में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता है। उपरोक्त मुकदमा में मृतक गोरेलाल उसका बहनोई/जीजा था और राज मिस्त्री का काम था। उसका जीजा (मृतक गोरेलाल) उसकी बहन को तंग/परेशान करता था और उसकी बीमार बहन को दवाई भी नहीं दिलाता था। उसके जीजा द्वारा उसकी बहन को परेशान करने की बात को लेकर उसने अपने जीजा की हत्या करने की योजना बनाई और दिनांक 18/19.07.2024 की रात उसने सेक्टर-15 स्थित मकान में अपने जीजा गोरेलाल के साथ शराब पी और जब उसके जीजा गोरेलाल को ज्यादा नशा हो गया तो उसने गोरे लाल की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने गोरेलाल के शव पर तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपित को आगामी कार्रवाई के लिए अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा। मुकदमा का अनुसंधान जारी है।
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