अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: आपसी कहासुनी होने पर मारपीट करके एक शख्स की हत्या करने वाले 7 आरोपितों को वारदात के कुछ समय के बाद ही थाना सेक्टर-9 ए, गुरुग्राम की टीम ने अरेस्ट किया है। इस वारदात में इस्तेमाल की गई 1 बाइक,1 स्कूटी व 3 डंडे बरामद किए हैं। ये खुलासा एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने अपने कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में किए हैं।
एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गत 3 मई 2022 को थाना सेक्टर-9 ए, गुरुग्राम को एक सूचना सुमित पुत्र सत्वीर निवासी रवि नगर, गुरुग्राम के साथ मारपीट करके चोटें मारने तथा जिसकी इलाज के दौरान गोविन्द हॉस्पिटल में मौत हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। इस संबंध में मृतक के भाई रोहित सोलंकी द्वारा पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि वह व उसका भाई सेक्टर-9 के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित एक शादी के प्रोग्राम में गया था। इसी दौरान शादी में उपस्थित लड़कों ने उसके साथ मारपीट की। उसके बाद वह वहां से भाग आया और कुछ समय बाद वह अपने भाई सुमित (मृतक) को लेने गया तो उसके भाई ने यह कहते हुए उसको वापिस भेज दिया कि वो लङके दोबारा उसके साथ मारपीट करगें। उसके जाने के बाद उन लङकों ने उसके भाई के साथ मारपीट की जिसकी इलाज के दौरान गोविन्द हॉस्पिटल में मौत हो गई।
उनका कहना हैं कि इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-9 ए, गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323. 302, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रबंधक मनोज कुमार की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे की वारदात को अंजाम देने वाले 07 आरोपितों को अरेस्ट किया हैं, जिसका नाम राहुल उर्फ ठाकर, नितेश उर्फ आकाश, निवासी रवि नगर, अनुभव उर्फ गुड्डू, सोनू कुमार, निवासी गांधी नगर, हिमांशु, अंशुल व विशाल उर्फ विक्की, निवासी देवी लाल कॉलोनी, गुरुग्राम हैं। इन सभी आरोपितों को वारदात के कुछ के बाद ही अरेस्ट कर लिया था। उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक व आरोपित आपस में एक-दूसरे को जानते थे और शादी समारोह में उसकी आपस में किसी बात पर कहासुनी होने पर इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसके कारण इस मुकदमे की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी व 3 डण्डे पुलिस टीम द्वारा आरोपितों के कब्जा से बरामद किए है। आगामी कार्रवाई के लिए आरोपितों को अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा।
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