अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: थाना मानेसर गुरुग्राम की टीम ने एक फर्जी महिला आईपीएस अधिकारी को अरेस्ट किया था, अब उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज, फर्जी वर्दी, लाल , नीली बत्ती, स्टार, जिन्दा कारतूस , एटीएम कार्ड व पिस्टल नुमा लाइटर व अन्य सामान बरामद किए हैं। अरेस्ट किए गए इस फर्जी महिला आईपीएस का असली नाम जोया खान हैं, जबकि नकली नाम फराह फिर तमन्ना व उसके बाद कायनात हैं। इसके खिलाफ नोएडा व मेरठ में भी मुकदमा दर्ज हैं, वह फर्जी आईएफसी अधिकारी का धौंस जमाते हुए पकड़ी गई थी , और इससे पहले भी जेल जा चुकी हैं।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गत 2 फ़रवरी 2023 को थाना मानेसर के प्रबन्धक के सरकारी मोबाइल फोन करके स्वयं का परिचय आईपीएस अधिकारी के रूप में कराते हुए पुलिस द्वारा नजदीक सहारा मॉल से आईटीसी ग्रांड मानेसर के लिए पायलेट करने के लिए बोला था। पुलिस टीम द्वारा कॉल करने वाली महिला पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई। *महिला द्वारा आईपीएस की वर्दी धारण करने, कब्जा से कारतूस के 3 खाली खोल,1 लैपटॉप,3 मोबाइल फोन, ईरा सिंघल सब divisional majistrate अलीपुर के नाम का आईडी कार्ड व 2 डायरी बरामद* होने पर सम्बंधित धाराओ के तहत थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज किया गया। उसने पुलिस को अपना नाम फराह फिर तमन्ना व उसके बाद कायनात बतलाया। परन्तु पुलिस पूछताछ में *आरोपित महिला का सही नाम जोया खांन ज्ञात हुआ।* जिसको मुकदमा में अरेस्ट करके अदालत के सम्मुख पेश किया गया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। उनका कहना हैं कि आगामी कार्रवाई के लिए विरेन्द्र विज आईपीएस, पुलिस उपायुक्त पूर्व, गुरुग्राम के निर्देशानुसार डॉ. कविता, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व, गुरुग्राम की देखरेख में एक एसआईटी का गठन किया गया। गठित की गई पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में आगामी कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला करते हुए *उसकी निशानदेही पर उसके घर से VIP गाङी पर लगने वाली लाल वा निली बती , IPS के बैज, स्टार, ATM कार्ड व अन्य दस्तावेज पुलिस रिमांड के दौरान बरामद* किए गए। पुलिस टीम द्वारा *आरोपित महिला की गाड़ी की पुनः गहनता से तलाशी लेने पर गाड़ी से पिस्टलनुमा लाईटर, 7 जिन्दा कारतूस, 2 खाली खोल व एक IPS बैज बरामद* हुए है। उनका कहना हैं कि आरोपित महिला से पुलिस पूछताछ में यह भी बतलाया कि उसने उपरोक्त मुकदमा में थाना प्रबन्धक को फर्जी कॉल करने के लिए व वॉइस बदलने के एक मोबाइल एप्पलीकेशन का प्रयोग किया था। महिला द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से फर्जी कॉल करने व वॉइस बदलकर बात करने पर मुकदमा में IT अधिनियम की सम्बन्धित धारा तथा महिला के कब्जा से अवैध कारतूस मिलने पर शस्त्र अधिनियम की सम्बन्धित धाराएं ईजाद (जोड़ी) की गई है। इससे पहले भी इसके खिलाफ नोएडा व मेरठ में फर्जी तरीके से IFS अधिकारी बनने के भी मुकदमा दर्ज है, और यह पहले भी जेल जा चुकी है और फिलहाल हाई कोर्ट इलाहाबाद से जमानत पर है। इसके खिलाफ पहले के 3 अन्य मुकदमा दर्ज है.आरोपित महिला पुलिस रिमांड पर है, जिससे गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। मुकदमा अनुसंधान अधीन है।
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