Athrav – Online News Portal
स्वास्थ्य हरियाणा

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है,खुली सिगरेट को भी बेचा नहीं जाएगा: स्वास्थ्य विभाग

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा में कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोपटा) के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करे।एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट को भी बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि यह कोपटा, 2003 की धारा 7 के प्रावधान के साथ-साथ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 का भी उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पाद में खैनी (सभी प्रकार) या इसी तरह के उत्पाद शामिल हैं। इसलिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर खैनी (सभी प्रकार) या इसी तरह के उत्पादों का सेवन न करे।प्रवक्ता ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 में कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा” और धारा 7 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति, वितरण को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, कोपटा, 2003 की धारा 7 (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा, जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, आपूर्ति या वितरित सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के हर पैकेट पर, निर्दिष्ट चेतावनी जिसमें खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों का चित्रण और अन्य चेतावनियाँ शामिल हैं, न हो।

Related posts

हरियाणाः 1.28 क्विंटल  डोडा पोस्त, 7.5 किलो अफीम सहित 3 अंतरराज्यीय नशा तस्कर अरेस्ट 

Ajit Sinha

हरियाणा सरकार ने आज एक आईएएस और दो एचसीएस अधिकारियों के तबादले  एवं नियुक्ति आदेश जारी किए है। 

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग कल राजभवन का घेराव करेंगें।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!