अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस द्वारा बलात्कार पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने के लिए लगातार की जा रही दमदार पैरवी का असर अब दिखने लगा है। हाल के दिनों में बलात्कार और यौन अपराधों में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सख्त सजा की दर में वृद्धि देखी गई है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जनवरी महीने में कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों के तहत 17 गुनाहगारों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। इनमें एक गुनाहगार को मृत्युदण्ड की सजा, एक को आजीवन कारावास, छह को 20 वर्ष का कारावास, छह को 10 वर्ष कारावास, एक को 7 वर्ष की जेल और एक-एक आरोपी को क्रमशः 4 वर्ष और 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।
डीजीपी ने कहा कि छोटी बच्चियों व बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ऐसे जघन्य अपराध की सूचना मिलने के तुरंत बाद न केवल दरिंदों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि तय समय में आरोपी का ट्रायल कर कुशल जांच और संबंधित अदालतों के सामने प्रभावी सबूत प्रस्तुत कर ऐसे गुनाहगारों को कठोरतम सजा दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा के मामले में दुष्कर्मियों को जल्द सजा दिलवाने में पुलिस के प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे जघन्य अपराध को रोकने व महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। जिसके परिणामस्वरूप, पुलिस को रिपोर्ट किए जाने वाले यौन अपराधों की संख्या में बढौतरी हो रही है। इससे जाहिर है कि पीडित महिलाएं अधिक आत्मविश्वास के साथ थानों में यौन अपराध की रिर्पोट दर्ज करवा रही हैं। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार ने दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए कठोर कानून भी बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी पीड़ितों को जल्द न्याय दिलवाने में मददगार साबित हो रही हंै।
जनवरी में दुष्कर्मियों व यौन अपराधियों को सुनाई गई सजा इस प्रकार हैंः
1. पलवल में कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। दोषी की मां को 7 साल कैद व 5000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई।
2. पंचकूला की अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए 50000 रुपये के जुर्माने के साथ एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
3. कुरुक्षेत्र की अदालत ने पिहोवा निवासी को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास और कानून की अलग-अलग धारा के तहत 10 साल की सजा सुनाई।
4. पानीपत की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसमें दोषी व्यक्ति पर 11000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
5. गुरुग्राम में कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने वाले मध्य प्रदेश निवासी को 50000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई।
6. सोनीपत में कोर्ट ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 25000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी को जुर्माना न चुकाने पर दो साल अधिक कारावास की सजा भुगतनी होगी।
7. गुरुग्राम की अदालत ने उत्तर प्रदेश निवासी को सात साल की नाबालिग से बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 50000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
8. सोनीपत की अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ कुकर्म का दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।
9. अंबाला की अदालत ने छह साल की नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई। 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
10. सोनीपत की अदालत ने 14 जनवरी, 2019 को चार साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना का भुगतान न करने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
11. जींद में कोर्ट ने आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 10000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई।
12. सोनीपत की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
13. कुरुक्षेत्र की अदालत ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
14. हिसार की अदालत ने एक महिला के अपहरण और गैंगरेप के लिए दो व्यक्तियों को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसमें दोषियों पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
15. पलवल में कोर्ट ने एक स्कूल टीचर को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।