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अपराध चंडीगढ़ हरियाणा

मृतक परिवार के इकलौते पुत्र को डराने, धमकाने के मामले में आरोपितों व लापरवाही बरतने पर एसएचओ के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई:राजेश नागर


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री राजेश नागर ने कहा कि गांव यारा में केशव के परिजनों की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों द्वारा डराने, धमकाने, नकदी जेवरात हथियाने के मामले में आरोपितों तथा मामले में शिकायत के बावजूद लापरवाही बरतने वाले शाहबाद थाना के एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। इसके बाद इस मामले की जांच सीआईए-टू करेगी। इसके अलावा एसडीएम शाहाबाद और एएसपी भी इस मामले में विशेष जांच करेंगे। अहम पहलू यह है कि राज्यमंत्री ने केशव की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए पुलिस कर्मी उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए है।

राज्यमंत्री राजेश नागर शुक्रवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक में राज्य मंत्री ने 5 पुरानी शिकायतों में से 3 शिकायतें और 12 नई शिकायतों में 11 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इस प्रकार कुल 17 में से 14 शिकायतों का निपटारा किया गया है। राज्यमंत्री ने यारा निवासी केशव की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है,अगर कोई व्यक्ति धमकी या डराता है, तो उनके मोबाइल पर सीधा सम्पर्क कर सकता है। इस हाउस में राज्यमंत्री ने केशव को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया है। गांव बारना निवासी बतेरी देवी की शिकायत के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए है। राज्यमंत्री ने सेक्टर 3 निवासी प्रेमचंद, लालू कॉलोनी निवासी, कोशीथल निवासी जगमोहन व ओमप्रकाश, सिरसला निवासी बलवान, धुराला निवासी सीता देवी की शिकायत को भी सुना और समाधान किया। राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई भी अधिकारी बिना सूचना दिए मीटिंग में नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा ने शहर में डंपिंग स्थल,एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के कमरों से कार्यालय हटाने व पीने के लिए स्वच्छ पानी के विषयों को भी रखा। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहर में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और आने वाले कुछ समय में शहर में 125 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से करवाएं जाएंगे। इस बैठक का संचालन उपायुक्त नेहा सिंह ने किया। इस मौके पर चेयरमैन जयसिंह पाल, एडीसी सोनू भट्ट, भाजपा के जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र सिंह गोल्डी, एएसपी मनप्रीत सिंह सूदन सहित अन्य अधिकारीगण व अन्य लोग उपस्थित थे।राज्यमंत्री राजेश नागर ने अमित शर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि शहर के अंदरूनी इलाके में नालों की निरंतर सफाई की जाए और अगर जरूरत पडे तो रैम्प को भी तोड़ा जाए। यहां पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने भी कहा कि नगर परिषद की तरफ से नाला बनवाने का प्रोविजन है। राज्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के भी आदेश दिए है। इसके अलावा अमित शर्मा की शिकायत पर जैन कॉलोनी, शहर में शौचालय बनवाने, आवारा पशुओं को पकड़ने जैसी समस्याओं को सुनने के बाद नप अधिकारियों को आदेश दिए कि इन शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा बुलेट से पटाखे चलाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।राज्यमंत्री राजेश नागर ने उपायुक्त को आदेश दिए कि शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। इससे शहर वासियों को यातायात जाम के साथ-साथ अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निजात मिल पाएगी।राज्यमंत्री राजेश नागर ने डा. राजेश कुमार व रविन्द्र कुमार कैत की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला नगर आयुक्त को सख्त आदेश दिए कि विवेकानंद कालोनी गली नंबर 1 निकट एक्सिस बैंक के पास डम्परों को खड़ा ना होने दे और हैवी व्हीकल के आवाजावी पर प्रतिबंध लगाया जाए और आगामी एक सप्ताह के अंदर इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। डाक विभाग की तरफ से उपायुक्त ने प्रार्थी को हाउस के समक्ष सौंपा 1 लाख 59 हजार 400 रुपये का चेक राज्यमंत्री राजेश नागर के समक्ष गांव बुहावी निवासी शुभम ने 29 जून 2023 को पिता की मृत्यु पर डाक विभाग द्वारा बीमा पॉलिसी के आधार पर क्लेम नहीं दिया। इस शिकायत पर डाक विभाग की तरफ से पहुंचे अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा और प्रार्थी के क्लेम के रूप में 1 लाख 59 हजार 400 रुपए का चैक लाने की बात कही। इस विषय पर राज्यमंत्री ने उपायुक्त नेहा के माध्यम से शिकायतकर्ता शुभम को क्लेम की राशि का चैक सुर्पुद करवाया।राज्यमंत्री राजेश नागर ने गांव ज्योतिसर निवासी बालकिशन व जयपाल की शिकायत को जायज मानते हुए खनन विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि ज्योतिसर के शहरी क्षेत्र से तुरंत प्रभाव से डम्पर की आवाजाही को बंद करवाया जाए और खेतों से मिट्टी का उठान करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन आदेशों के साथ ही हाउस के समक्ष खनन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर अब खेतों से मिट्टी का खनन नहीं होने दिया जाएगा।राज्यमंत्री राजेश नागर के समक्ष गांव चढुनी निवासी रेखा ने खंभा लगाने के लिए बिजली विभाग की तरफ से भेजे गए 87 हजार के नोटिस पर अपील करते हुए कहा कि इतनी राशि देने में असर्मथ है और इस राशि को माफ किया जाए। इस शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी पक्ष रखा और विधायक अशोक अरोड़ा ने हाउस के समक्ष कहा कि शाहबाद के विधायक रामकरण काला के माध्यम से 40 हजार राशि की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रार्थी की हर संभव मदद की जाए।राज्यमंत्री राजेश नागर ने अमीन निवासी सरला देवी, गांव गुढा निवासी रोशन लाल की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया और एडीसी को दोनों केसों में जल्द से जल्द दोनों पेंशन की औपचारिकताओं को पूरा करवाने के बाद पेंशन शुरू करवाने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन धारकों के साथ ठीक व्यवहार किया जाए और प्रार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। राज्यमंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 13 निवासी ज्ञान सागर के साथ-साथ जांच कमेटी की तरफ से एक्सईएन मनीष बब्बर और एडीसी सोनू भट्टï का पक्ष सुना, दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के उपरांत अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन और कमेटी के सदस्यों को साथ ले जाकर ज्योतिसर और थर्ड गेट के बीच सडक़ का निरीक्षण करेेंगे और जो भी खामियां होगी उसे दूर करके शिकायतकर्ता को संतुष्टï करेंगे। इस सडक़ के निर्माण कार्यों में अगर खामी पाई जाती है तो सम्बन्धित एजेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्यमंत्री राजेश नागर ने गांव सिरसला निवासी शारदा रानी की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना और इस मामले में पुलिस अधिकारियों के पक्ष को भी जाना। इन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य मंत्री ने आदेश दिए कि एडीसी इस मामले में जांच करेंगे और इस जांच में कमेटी के 2 सदस्य भी शामिल होंगे। इस जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर शारदा रानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो उसे जमीन पर खेती करने का हक दिलवाया जाए।

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