अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो, गुरूग्राम की टीम ने आरोपी सुखदेव अहलावत, सहायक, लॉ कॉलेज सैक्टर 40, गुरूग्राम को 1,00,000/-रूपए. (एक लाख रूपये) नकद राशि बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है तथा आरोपित सुखदेव अहलावत के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 11, दिनांक 28.3.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में दर्ज किया गया है। आरोपित को कल शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। शिकायत कर्ता द्वारा एसीबी गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने वर्ष 2019 में डक्न् लॉ कॉलेज, सेक्टर 40 गुरुग्राम में बी.ए. एल.एल.बी. (पांच वर्षीय) करने के लिए दाखिला लिया था। उसके द्वारा वर्ष 2024 में बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण कर ली गई थी। उसको हरियाणा सरकार की तरफ से वर्ष 2021 से लेकर 2024 की अवधि की स्कॉलरशिप के रूप में कुल 1,64,000/-रूपए . प्राप्त हुए थे। यह स्कॉलरशिप राशि उसके द्वारा कॉलेज में फीस के रूप में वापिस जमा करवाई जानी थी। आरोपित सुखदेव अहलावत, सहायक उससे स्कॉलरशिप राशि कुल 1,64,000/-रूपए . कालेज में जमा करवाए बिना उसको उसकी बी.ए. एल.एल.बी. की डिग्री जारी करने की एवज में उसको प्राप्त स्कॉलरशिप राशि में से 1,00,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता उपरोक्त की शिकायत पर एसीबी गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपित सुखदेव अहलावत, सहायक, डक्न् लॉ कॉलेज सेक्टर-40, गुरुग्राम को शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रूपए . नकद राशि बतौर रिश्वत लेते कोर्ट परिसर, गुरुग्राम के गेट न. 3 से रंगे हाथों गिरफतार किया गया है। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन भी किया गया है।
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