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गुडगाँव

जिमनेजियम, स्वीमिंग पूल, स्पा, नाइट क्लब, लाउंज व बार, सिनेमा हाॅल , थियेटर , मल्टीप्लैक्स के संचालन को निलंबित: डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: गुरूग्राम के उपायुक्त एवं जिलाधीश अमित खत्री ने आज कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आदेश जारी किए हैं जिसमें 31 मार्च तक जिला में कुछ गतिविधियों को निलंबित किया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से जिला गुरूग्राम में लागू हो गए हैं। एपिडेमिक डिसिज्ड एक्ट-1897 के तहत जिला धीश द्वारा जारी किए गए आदेशो में 31 मार्च तक सभी जिमनेजियम, स्वीमिंग पूल तथा स्पा के संचालन को निलंबित किया गया है अर्थात् ये गति विधियां नही होंगी। इसी प्रकार, जिला में स्थित सभी नाइट क्लब, लाउंज व बार, सिनेमा हाॅल , थियेटर , मल्टीप्लैक्स के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। यही नही, सभी साप्ताहिक बाजार, शाॅपिंग माॅल का संचालन भी निलंबित किया गया है लेेकिन आदेशों में फार्मेसी व मैडिकल प्रतिष्ठान , ग्रोसरी स्टोर तथा सुपर मार्किट के संचालन को छूट दी गई है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक , खेल , सेमिनार , कान्फ्रेंस तथा पारिवारिक आयोजनो जैसे विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी आदि में भी 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नही होने चाहिए। इसके अलावा, ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर अंदर खाना खाने की सुविधा उपलब्ध है, उनमें भी एक समय पर 50 से ज्यादा लोग नही होने चाहिए। जिलाधीश के आदेशों में यह भी कहा गया है कि पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में भी लोगों का जमावड़ा कम हो लेकिन उससे समयबद्ध तथा आवश्यक सेवाएं प्रभावित ना हो.जिलाधीश के इन आदेशो में सैलून , ब्यूटी पार्लर , ग्रूमिंग सैंटर संचालकों व मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि वे इन स्थानों को बार-बार डी-कंटेमिनेट तथा सैनीटाइज नियमित रूप् से करवाएं और सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार पर हैंड सैनीटाइजर उपलब्ध हों। प्राइवेट कैब संचालकों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी कैब को बार बार नियमित रूप से डी कंटेमिनेट तथा डी सेनिटाइज करवाएं और कैब में हैंड सेनीटाइजर रखें। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडित किया जाएगा।  

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