अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: तबलीघी जमात मरकाज मामला:दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने महामारी रोग अधिनियम के एफआईआर नंबर 63/2020 दिनांक 31.03. 2020 , भारतीय दंड सहिंता की धारा 3 के माध्यम से एक मामला, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51/58 (1), आर/डब्ल्यू 14 (ख) विदेशी अधिनियम, 1946 आर/डब्ल्यू धारा 188/269/270/271/336/308/304/120बी आईपीसी थाना अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। यह धार्मिक सभा (इज्तिमा/मार्काज) के संबंध में है, जो 13.03.2020 और उससे आगे की चूड़ीवाली मस्जिद, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में एकत्र हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम विदेशी नागरिकों ने भी भाग लिया था ।
इन विदेशी नागरिकों ने टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश किया था और उपरोक्त में अवैध रूप से मार्काज ने भाग लिया था। वीजा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के अलावा, इन विदेशी नागरिकों को भी एक स्थिति है जहां कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के रूप में एक अत्यधिक संक्रामक रोग फैल गया और कैदियों और बड़े पैमाने पर आम जनता के जीवन की धमकी के लिए नेतृत्व किया । इस मामले में आरोपी 900 से ज्यादा विदेशी नागरिक 34 अलग-अलग देशों के हैं। चार्जशीट तैयार की जा रही है देशवार, भारतीय दंड सहिंता की धारा 14 (ख) विदेशी अधिनियम, 1946 आर/डब्ल्यू महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की आर/डब्ल्यू धारा 51 और धारा 188/269/270/271 आईपीसी की धारा 188/269/270/271 आईपीसी तैयार की जा रही है। आज साकेत कोर्ट में 20 विभिन्न देशों के 82 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 20 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। आरोपियों पर कानून के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं।
1. वीजा नियमों का उल्लंघन:- केंद्र सरकार ने उनका वीजा रद्द कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है ।
2. महामारी रोग अधिनियम के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों और विनियमों का उल्लंघन।
3. आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन।
4. निषेधाज्ञा का उल्लंघन यू/एस 144 सीआरपीसी।
5. लापरवाही से काम किया है कि जीवन के लिए खतरनाक रोग के संक्रमण फैलने की संभावना थी और इसलिए धारा 269 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया और दंडित किया जा करने के लिए उत्तरदाई हैं ।
6. संगरोध नियम की अवहेलना की है, इसलिए धारा 271 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी है। मामले में आगे की जांच चल रही है।