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गुडगाँव

सीएम मनोहर लाल की घोषणा अनुसार शुरू की गई बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना-2022 का लाभ उठायें- पीसी मीणा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना-2022 की घोषणा की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि बिजली वितरण निगम द्वारा सरचार्ज माफी योजना 2022 शुरू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।  इसके तहत 30 नवंबर तक उपभोक्ता बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा करते हैं तो उनका सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। 

वहीं, एकमुश्त राशि जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। वह 3 किस्तों में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 दिसंबर 2021 तक व बाद में भी काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं। योजना का लाभ राज्य के सभी निजी, कृषि और सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को मिलेगा।बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कनेक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलम्ब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से पुनः गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।

*बकाया बिल को 6 किस्तों में भी जमा करा सकते हैं*

बकायादार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की मूल राशि का एक हिस्सा जमा करके अपना बिजली कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। शेष राशि को लगातार 6 किस्तों में मूल भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण सभी व्यक्तिगत घरेलू और कृषि श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।

*चोरी के केस वाले उपभोक्ता ऐसे ले सकते हैं लाभ*

जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके विरूद्ध एफआईआर है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

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