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अपराध दिल्ली

हत्या के मामले के गवाह को जान से मारने धमकी देने वाला आरोपित अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस  पूर्वी रेंज-2/अपराध शाखा की एक टीम ने आरोपित मो. इरफान, उम्र 27 वर्ष, कर्दमपुरी, दिल्ली को अनूप वाटिका, बाबर पुर, दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही गवाह को धमकी देने का मामला जो एफआईआर नंबर- 328/23,, धारा 195-ए भारतीय दंड संहिता, थाना ज्योति नगर, दिल्ली में दर्ज हुआ था  को सुलझा लिया गया है। आरोपित मो. इरफान पहले से ही हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में शामिल था |
घटना का संक्षिप्त विवरण:
विशेष डीसीपी रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित  मो. इरफान सितंबर -2021, में हत्या के एक मामले में जमानत पर रिहा किया गया था, जबकि शाहिद और गुरफान नाम के उसके सगे भाई अभी भी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे । गत 11 मई 2023 को, उसने तनसीफ, निवासी कर्दमपुरी, दिल्ली को धमकी दी, जो एफआईआर नंबर – 383/16, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 बी और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना ज्योति नगर, दिल्ली में गवाह है। जब शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस को फोन किया, तो वह मौके से भाग गया।
टीम और संचालन:
यादव कहना हैं कि सहायक उप निरीक्षक रहीसुद्दीन को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपित व्यक्ति अनूप वाटिका,बाबरपुर,दिल्ली के पास अपने सहयोगी से मिलने के लिए आएगा । तदानुसार उपायुक्त सतीश कुमार और संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा के द्वारा सहायक आयुक्त राज कुमार साहा की देखरेख में व निरीक्षक उमेश सती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया  जिसमे सहायक उप-निरीक्षक रहीसुद्दीन, सहायक उप-निरीक्षक अरविंद, सहायक उप-निरीक्षक विनोद कुमार, प्रधान सिपाही अमरजीत, प्रधान सिपाही प्रीक्षित और प्रधान सिपाही विकास शामिल थे. आरोपित का पता लगाने के लिए खुफिया और तकनीकी जानकारी जुटाई गई। टीम ने अनूप वाटिका, बाबरपुर, दिल्ली के पास जाल बिछाया और आरोपित को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका नाम मोहम्मद इरफान, उम्र 27 वर्ष, कर्दमपुरी, दिल्ली है व उसने हत्या के मामले के गवाह को धमकी देने की बात स्वीकार की।
आरोपी इरफान की पिछली संलिप्तता:
प्राथमिकी संख्या 604/15, धारा 307/302/34 भारतीय दंड संहिता, थाना ज्योति नगर, दिल्ली।
प्राथमिकी संख्या 383/16, धारा 302/120-बी भारतीय दंड संहिता और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना ज्योति नगर, दिल्ली।
सुलझाया गया मामला:
प्राथमिकी संख्या 328/23, धारा 195-ए भारतीय दंड संहिता, थाना ज्योति नगर, दिल्ली।
आरोपी का प्रोफाइल:
आरोपी मो. इरफान, उम्र 27 वर्ष, निवासी कर्दमपुरी, दिल्ली ने केवल 6 वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। वह कर्दमपुरी, दिल्ली में मोटरसाइकिल/स्कूटर मैकेनिक के रूप में काम करता है। उसके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था जिसके चलते ही आरोपी मो. इरफान व उसके भाइयो  के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए।
 

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