अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
15 वर्षीय नाबालिग लड़की की नहाते समय अश्लील तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने के एक मामले में आज आरोपित को दोषी करार देते हुए जिला अदालत गुरुग्राम ने POCSO ACT की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना, POCSO ACT की धारा 12 के तहत 03 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा आईटी एक्ट के तहत 3 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.09.2021 को एक व्यक्ति ने महिला थाना मानेसर, गुरुग्राम में एक शिकायत एक लड़के द्वारा उसकी 15 वर्षीय नाबालिक लड़की की नहाती की तस्वीर खींचकर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में दी थी। प्राप्त शिकायत पर महिला थाना मानेसर, गुरुग्राम में आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उनका कहना है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित चंदन निवासी अली नगर, लखी सराय (बिहार) को काबू करके मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुकदमा में पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा का अनुसंधान गहनता से करते हुए आरोपित के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। उनका कहना है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्ज शीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनांक 26 मार्च 2025, बुधवार को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त मुकदमा में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपित को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपित को POCSO ACT की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना, POCSO ACT की धारा 12 के तहत 03 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा आईटी एक्ट के तहत 03 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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