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अपराध दिल्ली

लिव- इन-रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या कर एम्बुलेंस से भाग रहे आरोपित को 1400 कि.मी.पीछा कर धर दबोच।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: बार- बार पैसों की मांग व शादी करने का दबाव बनाने से परेशान विपुल टेलर ने लिव- इन-रिलेशनशिप में रही जवान उम्र की एक महिला की हत्या कर दी,और एक अलमारी में उसकी डेड बॉडी को बंद करके फरार हो गया। इस सनसनीखेज हत्या के बाद हरकत में आई थाना डाबरी की पुलिस, और गठित टीमों ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर करीब 1400 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आरोपित विपुल टेलर को धर दबोचा, जिस समय पुलिस ने उसे धर दबोचा उस वक़्त एक एम्बुलेंस से भाग रहा था, जिस वक़्त आरोपित ने हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया उस वक़्त महिला नशे की हालत में थी। गिरफ्तार आरोपित विपुल टेलर एक कुख्यात अपराधी हैं, और इस पर कुल 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये दिल्ली में छिपकर रह रहा था।
केस परिचय:-
डीसीपी जिला द्वारिका, अंकित  सिंह ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गत 3 अप्रैल 2024 को 22:38 बजे पुलिस स्टेशन डाबरी में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक युवक द्वारा कॉलर की बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अपराध की गंभीरता को पहचानते हुए,योग्य डीसीपी /द्वारका जिले के निर्देशों के तहत ऑपरेशन यूनिट टीम को भी तैनात किया गया था। स्थानीय पुलिस और ऑपरेशन टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची।निरीक्षण करने पर,एक मृत महिला का शव,जिसकी पहचान बाद में रुखसार उर्फ रिया के रूप में हुई,स्लाइडिंग दरवाजों वाली एक बड़ी अलमारी के अंदर बैठी हुई स्थिति में पाया गया। उसके शरीर पर सतही घाव और गला घोंटने के निशान स्पष्ट थे, जो प्रतिरोध का संकेत दे रहे थे। तीनों कमरों में घरेलू सामान बिखरा हुआ था, जो संघर्ष का संकेत दे रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका  अपने दोस्त विपुल टेलर के साथ रहती थी। उनका कहना है कि उसके पिता के मुताबिक उसने मोहम्मद से शादी की थी. मौसिन फरवरी, 2017 में सूरत, गुजरात में रहते थे। हालांकि, विवादों के कारण तलाक के बाद, उसने  विपुल टेलर के साथ दोस्ताना संबंध विकसित किए।फरवरी 2024 में, वे राजापुरी में एक आवास में स्थानांतरित हो गए। मृतक की 5-6 वर्षीय बेटी अपने नाना मुस्तकीन के पास रहती थी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर नंबर – 216/24, आईपीसी की धारा 302, पीएस डाबरी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई।
कार्य एवं टीमें:-
उनका कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, समय गंवाए बिना उन्होंने प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की देखरेख में ऑपरेशन यूनिट और पुलिस स्टेशन डाबरी की समर्पित टीमें कार्रवाई में जुट गईं। अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ, इंस्पेक्टर सुभाष चंद, प्रभारी एंटी-नारकोटिक्स सेल, इंस्पेक्टर धनंजय, थाना प्रभारी डाबड़ी, एसीपी डाबरी ईशान भारद्वाज और एसीपी/ऑपरेशंस द्वारका राम अवतार द्वारा निर्देशित किया गया। यह पता चला कि मृतका उस सुबह विपुल टेलर के साथ फ्लैट में मौजूद था, लेकिन घटनास्थल पर अपराधी का कोई संपर्क/जानकारी या अन्य पहचान संबंधी विवरण नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण से पता चला कि विपुल रात करीब 9.00 बजे अपनी सियाज कार नंबर जीजे-05-जेएम-5411 में परिसर से निकला था। यह पता लगाया गया कि आरोपित  ने सोहाना, मुंबई एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पार किया था। इसके बाद, इंस्पेक्टर सुभाष चंद के नेतृत्व में एसआई राकेश, एचसी दिनेश, एचसी अजय और एचसी परवीन की एक टीम को कार का पीछा करने के लिए भेजा गया। टीम ने दिल्ली से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक विपुल की कार का पीछा किया। मार्ग बदलकर गुमराह करने की विपुल की कोशिशों के बावजूद, टीम 48 घंटों तक डटी रही जब तक कि कोई दुर्घटना नहीं हो गई, जिसके परिणामस्वरूप विपुल को चोटें आईं। यह पता चला कि, बाद में उन्हें एम्बुलेंस द्वारा भीलवाड़ा ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि इलाज कराने के बजाय, वह सूरत, गुजरात जाने वाली एक अन्य निजी एम्बुलेंस में सवार हो गए। टीम ने पीछा करना जारी रखा और अंततः 1400 किलोमीटर तक लंबे पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया, जब वह घायल अवस्था में था। उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और उसे वर्तमान मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ:-
उनका कहना है कि पूछताछ में पता चला कि आरोपित  विपुल टेलर पहले भी 10 अपराधिक धाराओं में शामिल है। 2020 में, उन्हें दिल्ली पुलिस के पीएस सफदरजंग एन्क्लेव के अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके कब्जे से अफीम जब्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह पता चला कि मृतका  रुखसार के खिलाफ गुजरात के सूरत शहर में आईटीपी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज थे।पूछताछ के अनुसार, आरोपित विपुल एक स्पा सेंटर में म्य मृतका के संपर्क में आया था, जिसे मृतक द्वारा सूरत में चलाया जा रहा था। इसके बाद वे दोस्त की तरह साथ रहने लगे। इस दौरान मृतका  के अनुरोध पर आरोपित ने करीब पांच लाख रुपये दिए थे. फ्लैट खरीदने के लिए उन्हें 7 लाख रु.मृतका  फ्लैट की बाकी किश्तें चुकाने के लिए और पैसे की मांग कर रही थी । इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था. लगातार पैसों की मांग और मृतका  द्वारा शादी के दबाव से परेशान होकर आरोपित ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह नशे की हालत में थी और उसी का फायदा उठाते हुए, आरोपित ने उसकी हत्या कर दी और उक्त फ्लैट से भाग गया। पूछताछ के दौरान टीम को यह जानकारी भी मिली कि जेल में रहते हुए आरोपित ने गोगी गैंग के साथियों के साथ मिलकर जेल परिसर के अंदर आकाश नाम के शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला किया था और इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पैरोल लेकिन फिर कभी जेल नहीं लौटा और हमेशा के लिए भाग निकला। साथ ही, फिलहाल उस मामले में उसे भगोड़ा अपराधी भी घोषित कर दिया गया है.

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