अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य मार्च माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मंच के सदस्य,3 मार्च को यमुनानगर, 05 को पंचकूला, 09 को कुरुक्षेत्र, 11 को करनाल, 13 को अंबाला, 16 को रोहतक, 17 को झज्जर, 18 को कैथल, 20 को सोनीपत, 24 को पानीपत, और 26 मार्च को सी.जी.आर.एफ. दफतर कुरुक्षेत्र के अधीक्षण अभियंाताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे।
इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्य कुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल,मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।