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अपराध दिल्ली

धोखा देकर कनाडा जाने की कोशिश कर रहे नौ श्रीलंकाई नागरिकों और दो एजेंटों को कोर्ट ने दोषी ठहराया।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:पीएस आईजीआई एयरपोर्ट की टीम ने शुक्रवार को एक आव्रजन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और एफआईआर नंबर – 537/2023,गत 3 सितंबर -2023, धारा 419/420 आईपीसी और 12 पीपी एक्ट के तहत, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली, एक मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा,आईजीआई हवाई अड्डे की टीम पिछले महीने 8 अलग-अलग मामलों में 10 और एजेंटों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। इसके अलावा, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट के 103 मामलों में, आरोपित व्यक्तियों को आईओ के पेशेवर तरीके से वर्ष 2023 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।

पुलिस के अनुसार बीओआई स्टाफ की शिकायत पर पीएस आईजीआई हवाई अड्डे पर आईपीसी की धारा 419/420 और 12 पीपी अधिनियम के तहत एक मामला एफआईआर नंबर 537/2023 दर्ज किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक भारतीय यात्री दीपक वर्मा के पास स्टाम्प के साथ आपातकालीन प्रमाणपत्र नंबर- X0722358 है। संख्या ए-2-536 को फ्लाइट संख्या यूके-018 द्वारा नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर लंदन से निर्वासित किया गया था और आव्रजन मंजूरी के लिए संबंधित एयरलाइंस द्वारा डिपोर्टी सेल को सौंप दिया गया था। आव्रजन मंजूरी के दौरान, उनके अंतिम प्रस्थान विवरण न तो यूसीएफ में पाए गए और न ही पैक्स उस पासपोर्ट विवरण का खुलासा कर सका जिस पर उन्होंने लंदन की यात्रा की थी, यह दर्शाता है कि पैक्स ने किसी और के पासपोर्ट पर यात्रा की थी। आव्रजन अधिकारियों की शिकायत पर उपरोक्त मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच की गई।

उनका कहना हैं कि इंस्पेक्टर यशपाल सिंह नेतृत्व में एसआई सावेन और एचसी बिरजू की एक टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर यशपाल सिंह,SHO/IGI एयरपोर्ट और ACP/IGI एयरपोर्ट के समग्र पर्यवेक्षण द्वारा लगातार आरोपितों पर निगरानी रखी जा रही थी। जांच के दौरान आरोपित यात्री दीपक वर्मा ने खुलासा किया कि उसकी यात्रा की व्यवस्था एजेंट बरिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी ऊंची रुरकी, डाकघर मछराई कलां, थाना अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब,ने की थी। उनसे 17 लाख रुपये लेने के बाद ,उसे 2021 में किसी और के पासपोर्ट पर यूके भेजा गया था.गत 5 सितंबर -2023 को तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपित एजेंट बरिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह को कैपिटल हिल्स होटल, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसने खुलासा किया कि वह अवैध तरीकों से लोगों को विदेश भेजता था और इसके लिए पैसे लेता था। वह वर्ष 2021 में दीपक वर्मा के संपर्क में आया और उसे यूके भेजने का प्रलोभन दिया और दीपक वर्मा से आंशिक रूप से नकद और एक बैंक खाते में कुल 17 लाख रुपये ले लिए।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-
1.बरिंदर सिंह (उम्र 30 वर्ष) पुत्र जसपाल सिंह निवासी ऊंची रुरकी, डाकघर मछराई कलां, थाना- अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। वह अवैध तरीकों से लोगों को विदेश भेजने में शामिल है। इसके अलावा, आईजीआई हवाईअड्डा इकाई आव्रजन धोखाधड़ी में शामिल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और लोगों को फर्जी आव्रजन एजेंसियों द्वारा ठगे जाने से बचाने की अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त एजेंट के अलावा पिछले महीने 7 अलग-अलग मामलों में 10 अन्य एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार एजेंटों का विवरण इस प्रकार है:-
1.) एफआईआर संख्या 211/2023, दिनांक 06.04.2023, धारा 419/420/120बी आईपीसी, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में एजेंट सतनाम सिंह उर्फ ​​जग्गी (उम्र 40 वर्ष) पुत्र गुरदीप सिंह निवासी वीपीओ सेहगा, तेह दसूया, जिला होशियारपुर, पंजाब को 03.09.2023 को गिरफ्तार किया गया था। उसने आरोपी यात्री को अवैध तरीकों से किसी और के पासपोर्ट पर पेरिस भेजा था।
2.) एफआईआर संख्या 322/2023, दिनांक 17.05.2023, धारा 420/468/471 आईपीसी, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में एजेंट जसकरन सिंह उर्फ ​​जगजीत सिंह (उम्र 42 वर्ष) पुत्र मेहमान सिंह निवासी/ ओ एस-008/50, रणजीतगढ़ कॉलोनी, चमकोर साहिब, पंजाब को गत 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। एजेंट जसकरन सिंह ने जाली टाइप सी स्विट्जरलैंड वीजा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है और बाकी एजेंटों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.
3.) एफआईआर नंबर – 541/2023, दिनांक 07.09.2023, धारा 420/468/471 आईपीसी एंव 12 पीपी एक्ट, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में एजेंट गुरदीप सिंह उर्फ ​​बिट्टो टेलर पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सज्जन, डाकघर दसूया, जिला होशियारपुर, पंजाब को 10.09.2023 को गिरफ्तार किया गया। एजेंट गुरदीप सिंह ने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है.
4.) एफआईआर नंबर – 542/2023 दिनांक 07.09.2023 में धारा 420/468/471 आईपीसी और 12 पीपी एक्ट पीएस आईजीआई एयरपोर्ट एजेंट नामतः सुशील कुमार कौशिक (उम्र 51 वर्ष) पुत्र मदन लाल निवासी आचार्य मोहल्ला , वार्ड नंबर 6, पटियाला, पंजाब को 18.09.2023 को गिरफ्तार किया गया था। एजेंट सुशील कुमार कौशिक ने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है.
5.) एफआईआर नंबर – 555/2023, दिनांक 15.09.2023 में, आईपीसी की धारा 420/468/471 और 12 पासपोर्ट अधिनियम पी.एस. आईजीआई एयरपोर्ट एजेंट अर्थात् संदीप सिंह (उम्र 30 वर्ष) पुत्र सादिक सिंह निवासी एच नंबर 79, गली नंबर 2, गुरुनानक एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब को 18.09.2023 को गिरफ्तार किया गया। एजेंट संदीप सिंह ने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है.
6.) एफआईआर नंबर 68/2023, धारा 419/420/468/471/120बी आईपीसी और 12 पीपी एक्ट में, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट एजेंट अर्थात् रणदीप सिंह (उम्र 37 वर्ष) पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी एच. नंबर 30बी, रॉयल स्टेट, गुरु अमर दास एवेन्यू, अमृतसर, पंजाब को 20.09.2023 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान मामले में, उन्होंने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है.
7.) एफआईआर नंबर -549/2023, दिनांक 26.09.2023 में, आईपीसी की धारा 420/468/471 और 12 पासपोर्ट अधिनियम पी.एस. आईजीआई एयरपोर्ट एजेंट अर्थात् पिशोरा सिंह (उम्र 47 वर्ष) पुत्र गुरदीप सिंह निवासी गांव शेरगढ़, गुरहम, पंजाब को 26.09.2023 को गिरफ्तार किया गया। एजेंट पिशोरा सिंह ने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। आगे की जांच जारी है.
8.) एफआईआर संख्या 401/2023, दिनांक 10.07.2023 में, आईपीसी की धारा 420/120बी के तहत पीएस आईजीआई एयरपोर्ट एजेंट अर्थात् (1) सुमित यादव (उम्र 29 वर्ष) पुत्र महेश चंद यादव निवासी राजीव नगर, जिला उधम नगर, उत्तराखंड (2) मो. सुहैल (उम्र 28 वर्ष) पुत्र इकरार हसन निवासी मकान नंबर 114, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश और (3) अंजलि (उम्र 23 साल) पुत्री राम राज मौर्य निवासी मकान नंबर 1425, गली नं. 8/1, संगम विहार, दिल्ली से गिरफ्तार किये गये। उन्होंने यात्री की यात्रा की व्यवस्था की थी. आगे की जांच जारी है.
इसके अलावा, नौ श्रीलंकाई नागरिकों और दो एजेंटों को, जिन्हें केस एफआईआर नंबर 534/2023 दिनांक 28.05.2023 में आईपीसी की धारा 420/120बी आईपीसी पीएस आईजीआई एयरपोर्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, आईओ की पेशेवर जांच के साथ माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, पीएस आईजीआई एयरपोर्ट के 103 मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों को आईओ के पेशेवर तरीके से वर्ष 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।

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