अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा द्वारा जहां भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथ पकड़े गए सरकारी सेवकों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से पैरवी करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा रही है।
इसी दिशा में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जिला नूहं संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल कारावास व 2000 जुर्माना तथा धारा 13 के तहत 5 साल कैद व 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह को 14 जनवरी 2019 को की गई रेड के दौरान एक डंपर मालिक से 18000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।अदालत ने दोषी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माना और धारा 13 के तहत 3000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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