अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: पहचान पत्र मांगने पर पीजी संचालक की गोली मार कर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में आज तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए गिरफ्तार दो आरोपितों को उम्रकैद व 1 लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सनसनीखेज वारदात वर्ष 2021 की है। जिन आरोपितों को सजा सुनाई गई है, उनके नाम मनीष जाखड़ निवासी गांव सालावास जिला झज्जर व प्रशांत उर्फ जोंटू निवासी गांव कुलासी सदर जिला झज्जर है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05 मई 2021 को थाना सदर में अस्पताल से एक सूचना संदीप निवासी गांव सांपला, जिला रोहतक उम्र 35 वर्ष की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची जहां पर मृतक के साथी ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से बताया कि उसने तथा उसके दोस्त संदीप ने गांव इस्लामपुर में एक पीजी चलाने के लिए किराए पर लिया था। उस पीजी में मनीष व जोंटू नामक व्यक्ति पहले से ही कमरे में रह रहे थे। जिनको इन्होंने कई बार अपनी आईडी जमा करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने आईडी जमा नहीं कराई।
उनका कहना है कि दिनांक 04.05.2021 को उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को आईडी देने के लिए कहा तो उनकी आपस में कहासुनी हो गई। उसके बाद दिनांक 04/05. 05.2024 को जोंटू इनके कमरे में आया तथा संदीप को गोली मार दी। उसने जोंटू से पिस्टल छीनने की कोशिश की तो पिस्टल जोंटू के सिर में लगी जिसके बाद जोंटू पिस्टल छोड़कर भाग गया। इसी दौरान वहां पर मनीष आ गया तथा मनीष ने भी पिस्टल से संदीप पर गोली चलाई जो एक गोली संदीप को लगी। गोलियां लगने से इलाज के दौरान संदीप की मृत्यु हो गई। । उपरोक्त घटना के संबंध में थाना सदर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।उनका कहना है कि उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 आरोपितों को काबू करके गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों के नाम मनीष जाखड़ निवासी गांव सालावास जिला झज्जर व प्रशांत उर्फ जोंटू निवासी गांव कुलासी सदर जिला झज्जर है। उपरोक्त मुकदमा में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपितों को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा में आरोपित के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त मुकदमा में उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। उनका कहना है कि दिनाँक 11.12. 2024 को उपरोक्त मुकदमा में तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त आरोपितों को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपितों को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए के जुर्माने की सजा, धारा 120B IPC के तहत 6 महीने कैद की सजा, धारा 25(1B)(a) शस्त्र अधिनियम के तहत 05 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा तथा धारा 27(1)शस्त्र अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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