अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: वर्ष -2021 में गांव खलील पुर में पिता और उसके चार वर्षीय मासूम बच्चे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के सनसनीखेज में मामले में चार वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया था। सम्बंधित थाने की पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा था। आज एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग सहित चारों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, और 50 -50 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाए गए है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16 जून 2021 को पुलिस कन्ट्रोल रुम, गुरुग्राम से थाना पटौदी, गुरुग्राम में एक सूचना गांव खलीलपुर में गोली चलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना पटौदी, गुरुग्राम की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि गोली मारने की वारदात में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उक्त सूचना पाकर पुलिस ट्रामा सेंटर, रेवाड़ी पहुचीं जहां पर गोली लगने के कारण 4 वर्षीय बच्चे भव्य की मृत्यु होना पाया, पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए गोली लगने के कारण ईलाज के लिए अस्पताल में दाखिल प्रवीण कुमार के पास पहूंची तो डॉक्टरों द्वारा पीड़ित को ब्यान ना देने के काबिल बताया। इसी दौरान घायल युवक की पत्नी भारती निवासी गांव खलील पुर, जिला गुरुग्राम ने पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि दिनांक 16.06.2021 को समय करीब सांय 7.30 बजे अपने घर पर ही अपने 4 साल के बेटे भव्य को पढा रही थी और घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। तभी 4 लड़के 2 मोटर साईकिलों पर सवार होकर आए और उसके घर के गेट के पास खङे होकर उसके 4 वर्षीय बेटे को गोली मारी और फायर करते हुए वहां से मोटरसाईकिल पर सवार होकर भाग गए। तभी कुछ देर में ही उसका पति प्रवीन कुमार खून में लथपथ घर आया जिसने बताया कि वह पुरानी हवेली में बैठा तो जहां पर नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामण, परमजीत उर्फ सुसु व यमन उर्फ बैंया ने गोरी मार दी। इसके बाद उसका जेठ कमल उसके पति व बेटे को इलाज के लिए रेवाड़ी ट्रामा सेंटर ले आए जहां पर डॉक्टरों ने उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया व उसके पति प्रवीण को इलाज के लिए मतरिका हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। इस शिकायत पर थाना पटौदी, गुरुग्राम में धारा 302, 307, 34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उनका कहना है कि इस मुकदमा में गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा की वारदात को अंजाम देने वाले 1 नाबालिग सहित 4 आरोपितों को वारदात के कुछ घंटों बाद ही दिनांक 17.06.2021 को गाँव जाट सायरावास, रेवाङी के खेतों में से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की थी। गिरफ्तार आरोपितों के नाम *नवीन उर्फ कैंची निवासी गांव जाट जिला रेवाड़ी, हरिश उर्फ बामण निवासी गांव जाट जिला रेवाङी, यमन उर्फ बैया पुत्र सुरेश निवासी गांव जाट जिला रेवाङी* थी । पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने की योजना में शामिल रहे उपरोक्त आरोपितों के 1 अन्य साथी आरोपित को दिनाँक 18.06.2021 को बस स्टैंड पटौदी के पास से काबू करने में सफलता हासिल की थी। आरोपित का नाम *परमजीत उर्फ शिसू निवासी गाँव जाट सायरवास, जिला रेवाड़ी* थी। उनका कहना है कि आरोपितों से प्रारम्भिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि उक्त मुकदमा में पीड़ित प्रवीन कुमार का उक्त आरोपित हरीश के साथ कुछ दिन पहले शराब पीकर झगड़ा हो गया था। जिस झगड़े की रंजिश रखते हुए आरोपित ने अपने उक्त साथियों व1 अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रवीन कुमार की हत्या करने की योजना बनाई। योजनानुसार हरीश अपने उपरोक्त साथियों के साथ आया और उपरोक्त मुकदमा की वारदात को अन्जाम दिया। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपितों से गहनता से पूछताछ करते हुए *उपरोक्त मुकदमा की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई 2 मोटरसाईकिलें, 1 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व 1 डैड कारतूस आरोपितों की निशानदेही पर आरोपितों के कब्जा से बरामद* किए गए थे। उपरोक्त मुकदमा में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपितों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें अदालत में पेश किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त मुकदमा में उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।उनका कहना है कि आज दिनांक 5.8.2024 को उपरोक्त मुकदमा में एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपितों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपितों नवीन, हरीश,परमजीत व यमन को *धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद ( कठोर कारावास)व 50/50 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कैद व 25/25 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 120B IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50/50 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 148 IPC के तहत 3 वर्ष कैद व 05/05 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।* इसके अतिरिक्त आरोपित नवीन व हरीश को *धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद व 25/25 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद व 25/25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।* नाबालिग आरोपित को *धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष की कैद में 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 120B IPC के तहत 10 वर्ष का व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा धारा 148 IPC के तहत 1 वर्ष कैद व 05 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।*
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