अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की पश्चिमी रेंज-II/अपराध शाखा की टीम ने आज उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधी का नाम मोहम्मद सोहेल, उम्र 24, निवासी शाहबाद डेयरी, दिल्ली है। ये अपराधी संदीप उर्फ़ पाजी की सनसनीखेज हत्या मामले में एफआईआर नंबर – 369/2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201/365/120 बी/34, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली के तहत वांछित था। यह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले एक वर्ष से फरार था और बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। इस मामले में इसे उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया गया था।
स्पेशल डीसीपी रविंद्र सिंह यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में आरोपित मो. सोहेल अपने सह-आरोपी रोहित व उसके सभी अंकल श्रीकृष्ण, राजकुमार, राकेश उर्फ़ राजू, और उसके सभी दोस्त सचिन, गंगाराम उर्फ़ काला, दीपक व अभिनाश के साथ मिलकर संदीप उर्फ़ पाजी, निवासी सेक्टर -25, रोहिणी, दिल्ली की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर – 369/2022, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली में दर्ज की गई थी। वर्ष 2016 में, रोहित के सभी अंकल और दीपक ने सचिन राठी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर -888/2016, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/308/34 व 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली में दर्ज की गई थी | उसे रोहिणी अदालत, दिल्ली द्वारा हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। बाद में उसे कोविड अवधि के दौरान उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। यादव का कहना हैं कि संदीप उर्फ़ पाजी, अजय मोदी, प्रकाश, दीपक उर्फ़ दीपू, चेतन उर्फ़ चिंटू सभी निवासी शाहबाद डेयरी, मृतक सचिन राठी के करीबी थे। वे आरोपी रोहित के अंकल और उसके अन्य साथियों से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने रोहित को धमकी दी थी कि वे उसके अंकल या उसके भाई में से किसी एक को मार देंगे। आरोपी रोहित और उसके सभी अंकल ने मृतक संदीप उर्फ़ पाजी के एक किन्नर, निवासी शाहबाद डेयरी के साथ संबंध के खिलाफ आपत्ति जताई थी। संदीप उर्फ़ पाजी ने उनकी बात नही मानी और वे सभी संदीप उर्फ़ पाजी से नाराज हो गए। आरोपी रोहित और अन्य लोगों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वर्ष 2022 में, आरोपी मो. सोहेल ने अपने दोस्त रोहित और अन्य साथियों के साथ मिलकर संदीप उर्फ़ पाजी पर लाठी और रॉड से हमला किया। जब संदीप उर्फ़ पाजी बेहोश हो गया, तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसको एक नाले में फेंक दिया गया। इस मामले में आरोपी मो. सोहेल के अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन वह मामला दर्ज होने के बाद से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।
उनका कहना हैं कि सहायक उप निरीक्षक रविंदर को गुप्त सूचना मिली कि थाना शाहबाद डेयरी , दिल्ली के हत्या मामले में वांछित आरोपी मो. सोहेल, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के इलाके में छिपा हुआ है। अगर समय पर कार्रवाई की जाये तो आरोपी को वहाँ से पकड़ा जा सकता है.तदानुसार, उपायुक्त सतीश कुमार द्वारा सहायक आयुक्त यशपाल सिंह की देखरेख में व निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसमे उप निरीक्षक अनुज, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, उप निरीक्षक विशाल, सहायक उप निरीक्षक रविंदर, सहायक उप निरीक्षक मोहन बिष्ट, प्रधान सिपाही रविंदर, प्रधान सिपाही अश्विनी, प्रधान सिपाही पवन और सिपाही सोहित शामिल थे.उपरोक्त सूचना के अनुसार टीम द्वारा अमरोहा, उत्तर प्रदेश के इलाके में जाल बिछाया गया और आरोपी मोहम्मद सोहेल, 24 वर्ष, निवासी शाहबाद डेयरी, दिल्ली को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वह नियमित रूप से अपने ठिकाने बदल रहा था।
पिछली अपराधिक संलिप्तता:
1.एफआईआर नंबर -491/21, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली।
2.एफआईआर नंबर- 315/21, धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता & धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली ।
3.एफआईआर नंबर – 835/21, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली ।
4.एफआईआर नंबर – 601/2020, धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता & धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली ।
सुलझाये गये मामले:
1. एफआईआर नंबर – 369/2022, धारा 302/201/365/120 बी/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली।
आरोपी का प्रोफाइल:
आरोपी मो.सोहेल का जन्म वर्ष 1999 में अमरोहा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में उनका परिवार शाहबाद डेयरी, दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। उसने 8 वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल शाहबाद डेयरी, दिल्ली से की है। वर्ष 2018 में उसने ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू किया। कोविड काल के दौरान, उसने यह नौकरी छोड़ दी और अपने दोस्त रोहित के साथ जुड़ गया, जो अपने अंकल (थाना शाहबाद डेयरी का हिस्ट्रीशीटर) के लिए शराब बेच रहा था। वर्ष 2020 में, उसने अपने सहयोगी मनोज उर्फ़ लाल के साथ मिलकर शराब बेचने के विवाद में गोविंदा को गोली मार दी थी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर-601/2020, भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 व 25 आर्म्स एक्ट, थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली में दर्ज की गई थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन जमानत मिलने के बाद, वह लगातार अदालती कार्रवाई से बच रहा था और उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई भी शुरू की गई थी। उनका प्रतिद्वंद्वी गिरोह अजय मोदी, संदीप उर्फ़ पाजी और अन्य थे। दोनों गिरोह समान व्यवसाय में शामिल थे और थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। उन्होंने अपने गिरोह को सर्वोच्च गिरोह में बनाये रखने के लिए संदीप उर्फ़ पाजी को खत्म करने का फैसला लिया।
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