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गुडगाँव

जिला प्रशासन ने दुकानों को 4 श्रेणी में बांट दिए हैं, कौन श्रेणी की दुकानें किस दिन खुलेंगी, उसका समय क्या होगा, जानिए इस खबर में

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा लाॅकडाउन 3 की अवधि में जिला में अलग-अलग श्रेणियों की दुकानों को खोलने के लिए समय और दिन निर्धारित किए गए हैं। आदेशों में अकेली दुकान , पड़ोस की दुकान, आवासीय स्थलों की दुकाने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों की दुकानें खोलने के लिए दिन तथा समय निश्चित किए गए हैं। इसके लिए ए,बी, सी तथा डी चार श्रेणी बनाई गई हैं। ‘ए’ श्रेणी में आवश्यक वस्तुए जैसे – आटा चक्की, राशन, दूध/डेयरी, फल व सब्जियों , कैमिस्ट आदि,  ग्रोसरी स्टोर, किरयाना , मीट तथा पोल्ट्री को रखा गया है, जो प्रतिदिन प्रातः9 से सांय  5 बजे तक खोली जा सकती हैं।

इसी प्रकार,  कोरियर तथा पोस्टल सर्विसिज, कृषि उपकरण, पोल्ट्री अथवा पशु चारा व फीड, खाद व बीज, वैटनरी सर्विस आदि को भी ‘ए’ श्रेणी में रखा गया है और ये दुकाने भी प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसी प्रकार, ‘बी’ श्रेणी की दुकानों व सेवाओं में प्लम्बर, इलैक्ट्रीशन्स, फैन, कूलर, एसी रिपेयर आदि सेवाएं ,साइकिल स्टोर व रिपेयर,इन्वर्टर बैटरी, जैनसेट आदि इलैक्ट्राॅनिक्स जैसे-कम्प्यूटर, लैपटाॅप, मोबाइल, घड़ी तथा क्लाॅक रिपेयर , फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज , वाटर प्यूरिफायर, रैफ्रिजिरेटर, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, स्टोव आदि तथा रिपेयर की दुकानें सोमवार और वीरवार को प्रातः 9 बजे से सांय 3 बजे तक खोली जा सकती हैं। 
आदेशों में बनाई गई ‘सी‘ श्रेणी में गिफट व टाॅय शाॅप,बैग और सूटकेस शाॅप, आप्टीकल शाॅप, रेडीमेड गारमेंट अथवा क्लोदिंग, बर्तनो व क्रोकरी की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 9 से सांय 3 बजे तक खोली जा सकती हैं। श्डीश् श्रेणी की दुकानों में कंस्ट्रक्शन मैटिरियल, हार्डवेयर व पैंट, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिंबर ,ग्लास आदि व वर्कस , ड्राई क्लीनर शाॅप, ज्यूलरी शाॅप, बैडिंग व फर्नीचर की दुकानें   बुधवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे से सांय 3 बजे तक खोली जा सकती हैं। इन चार श्रेणियों में यदि कोई दुकान कवर नही हुई हो तो संबंधित एसडीएम की सहमति से उसे ‘डी’ श्रेणी में रखा जा सकता है और वह ‘डी‘ श्रेणी की दुकानों की समय सारिणी के अनुसार ही खुलेगी। इन सभी गतिविधियों की स्वीकृति कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम अथवा इंसिडेंट कमांडर  सोहना व पटौदी तथा नगर निगम  के संयुक्त आयुक्त इन आदेशों को लागू करने और मार्केट में भीड़ को रेगुलेट करने, फेस मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिये निरीक्षण टीमों का गठन करेंगे।

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