अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: जिला में निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वालो पर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने निगरानी रखनी शुरू कर दी है कि कहीं लॉक डाउन की आड़ में जरूरी खाद्य वस्तुओं के अनावश्यक रूप से दाम ना बढ़ाए जाएं। ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है जो खरीदारों से निर्धारित एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम ने आज ऐसे ही एक दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उसका चालान किया है। हुआ यूं कि आज जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विभाग के इंस्पेक्टर इंचार्ज राकेश को सूचना मिली कि सैक्टर-48 स्थित ‘मोर हाइपर मार्ट’ में एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचा जा रहा है।
शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने खाद्य आपूर्ति निरीक्षक राकेश को बताया कि उसने मोर हाइपर मार्ट से मूंगफली का तेल खरीदा था जिसका एमआरपी 220 रूपये था, लेकिन मार्ट द्वारा इसे 253 रूप्ये 80 पैसे का बेचा जा रहा है। इस पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विभाग के इंस्पेक्टर इंचार्ज राकेश की टीम द्वारा मौके पर जाकर तथ्यों की पड़ताल की गई , जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई। टीम ने इस पर कार्यवाही करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उसका चालान किया गया। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में व्यावधान नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा कालाबाजारी करने वालों पर पूरी मोनिटरिंग की जा रही है, वहीं आवश्यक वस्तुएं जैसे पैक्ड कंपनी आइटम एमआरपी से अधिक रेट पर नहीं बेचे जा सकते हैं। ऐसा करने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। खरीददार भी ध्यान रखें और एमआरपी से अधिक दरें वसूले जाने के संबंध में विभाग के हेल्पलाइन नंबर -9999097004 पर शिकायत करें। डॉ गर्ग ने कहा कि इस प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए आम जनता के सहयोग की जरूरत है। लॉक डाउन की आड़ में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर महंगा सामान बेचने वालों के बारे में प्रशासन को बताएं, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी।
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