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हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है, इन संशोधनों से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:शिक्षकों के सुझावों पर गौर करते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है। इन संशोधनों से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब सबसे अधिक लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो अपने भरे हुए ऑप्शन में तबादला नीति के आधार पर मेरिट में नहीं आ पाते थे और ऐसे शिक्षक का तबादला प्रदेश में कहीं भी कर दिया जाता था। अब भरे गए ऑप्शन में से कोई स्टेशन नहीं मिलने पर ऐसे शिक्षकों से दोबारा ऑप्शन मांगे जाएंगे। इससे वे शिक्षकों के तबादले होने के बाद निकटवर्ती स्टेशन का ऑप्शन भर सकेंगे। इसके तहत ऐसे शिक्षक मेवात काडर में भी निकटवर्ती रिक्त पद का ऑप्शन भी भर सकेंगे। तबादला मेवात काडर में होने के बावजूद उक्त शिक्षक का मूल काडर रेस्ट ऑफ हरियाणा ही रहेगा।          

संशोधनों के बाद सेना/अर्धसैनिक बल में कार्यरत सैनिक की शिक्षक पत्नी को मिलने वाला लाभ अब सेना/अर्धसैनिक बल में कार्यरत महिला के शिक्षक पति को भी मिलेगा। इसके लिए अभी तक की नीति के अनुसार इस श्रेणी की महिला शिक्षक को 10 अंक मिलते थे, जो अब इस श्रेणी के पुरुष शिक्षक को भी मिलेंगे। संशोधित नियमों में अब कैंसर पीडि़त शिक्षक को तबादला नीति में लाभ के लिए अर्हता पूर्ण करने की तिथि को वैध मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। अभी तक छह महीने से अधिक समय पूर्व जारी मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता था। अन्य बीमारियों के मामले में भी एम्स और ऐसे ही अन्य मेडिकल संस्थानों पीजीआई रोहतक, पीजीआई खानपुर कलां, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, पीजीआई चंडीगढ़ और विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट तबादले की योग्यता के लिए निर्धारित तिथि को वैध होगा तो उक्त सर्टिफिकेट मान्य होगा।

अभी तक पिछले एक वर्ष में जारी हुआ सर्टिफिकेट ही मान्य होता था।संशोधनों के तहत जोन नम्बर पांच, छह और सात में कार्यरत कोई शिक्षक यदि इन्हीं जोन में रहने का ऑप्शन चुनता है तो उक्त शिक्षक को अगले पांच वर्ष तक इसी जोन में रखा जाएगा। इसके लिए उक्त शिक्षक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तबादला प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी नव विवाहित और हाल में ही तलाकशुदा महिला शिक्षिका को आवेदन करने पर पद रिक्त होने की स्थिति में तबादले के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अगली तबादला प्रक्रिया में उक्त शिक्षिका को भाग लेना होगा और उनके द्वारा भरे गए तीनों ऑप्शन में से रिक्त पद के हिसाब से स्टेशन अलॉट होगा।

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